जबरन शादी पर नाबालिग ने माता व पिता पर कराया केस, बिहार की पीड़िता ने खटखटाया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा

Updated:
विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट

Bihar Minor Girl Marriage: पटना के नौबतपुर के एक गांव की नाबालिग लड़की की शादी का मामला इन दिनो गरमाने लगा है. पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के बाद पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता व लड़के के पिता पर मामला दर्ज कर लिया है.

विज्ञापन

Bihar Minor Girl Marriage: पटना के नौबतपुर के एक गांव की नाबालिग लड़की की शादी का मामला इन दिनो गरमाने लगा है. पीड़िता द्वारा सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाने के बाद पुलिस ने नाबालिग के माता-पिता व लड़के के पिता पर मामला दर्ज कर लिया है. हालांकि नाबालिग के माता-पिता का कहना है कि बीमारी की वजह से उन्होंने बेटी की शादी 16 वर्ष की उम्र में करा दी थी.

आपके शहर में

विज्ञापन

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दोनों पक्षों पर मामला दर्ज

फुलवारीशरीफ डीएसपी 2 दीपक कुमार का इस संबंध में कहना है कि सुप्रीम कोर्ट से विधि संगत कार्रवाई का निर्देश दिया गया. जिसके बाद पिपलावां थाने में नाबालिग के माता-पिता, लड़के के माता-पिता व अज्ञात लोगों के खिलाफ बाल विवाह अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है.

ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप

दरअसल नाबालिग लड़की ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर अपनी शादी रद्द करने की गुहार लगाई थी. लड़की के अनुसार अभी उसकी उम्र 16 वर्ष है और 32 वर्ष के लड़के के साथ उसकी जबरन शादी करा दी गई है. उसने यह भी आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसे प्रताड़ित किया जाने लगा. यही कारण है कि वह ससुराल नहीं जाना चाहती. वह पढ़ाई-लिखाई करके कुछ बनना चाहती है.

बिहार की ताजा खबरों के लिए यहां क्लिक करें

दोस्त के साथ घर से भागी पीड़िता

नए तरीके से जिंदगी जीने के लिए वह अपने दोस्त सौरभ के साथ 31 मार्च को घर से भाग गई. पटना में अपनी मां द्वारा सौरभ के खिलाफ अपहरण मामले को गलत बताते हुए उसने कहा कि परिवार वाले चाहते हैं कि दबाव में आकर वह ससुराल लौट जाए. अदालत ने सुनवाई के बाद दिल्ली और बिहार पुलिस को नोटिस जारी किया था.  

इसे भी पढ़ें: यात्रियों के लिए राहत भरी खबर! बिहार-गुजरात के बीच बेहतर कनेक्टिविटी को रेलवे ने लिया अहम फैसला

विज्ञापन

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन