Bihar Bhumi: बिहार में जमीन रजिस्ट्री के नियम सख्त होते जा रहे हैं. एक के बाद एक आदेश जारी किये जा रहे हैं. ऐसे में अब खबर आ गई है कि बिहार में संरचना वाली जमीन की रजिस्ट्री तब ही हो सकेगी जब रजिस्ट्रार खुद ही तमाम डॉक्यूमेंट्स की जांच करेंगे. इसे लेकर निबंधन विभाग की तरफ से आदेश जारी किया गया है.
निबंधन महानिरीक्षक ने जारी किया लेटर
जानकारी के मुताबिक, निबंधन महानिरीक्षक अंशुल अग्रवाल की तरफ से सभी जिला अवर निबंधक एवं अवर निबंधकों को लेटर जारी किया गया है. जिसमें व्यावसायिक गतिविधि और आयोजना इलाकों की जमीन की रजिस्ट्री से पहले उसकी जांच की जायेगी और उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया की जायेगी.
इस वजह से लिया गया निर्णय
दरअसल, यह फैसला चालू वित्तीय वर्ष में निबंधन विभाग को लक्ष्य के मुताबिक उपलब्धि प्राप्त नहीं होने की वजह से लिया गया. महानिरीक्षक की तरफ से जारी किये गए लेटर के मुताबिक विभाग ने 9130 करोड़ रुपये का लक्ष्य तय किया है. लेकिन 13 सितंबर तक सिर्फ 3386 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुआ है. जो कि तय लक्ष्य से 26 प्रतिशत कम है.
पिछले साल की तुलना में राजस्व संग्रह भी कम
इसके साथ ही डॉक्यूमेंट्स में बताई गई संपत्ति के वर्गीकरण में निबंधन सुनिश्चित हो और पिछले साल की तुलना में उच्च श्रेणी के दस्तावेज में वृद्धि के लिए गहन जांच किये जाने का आदेश दिया गया. इसके अलावा पिछले साल की तुलना में 15 प्रतिशत कम दस्तावेज का निबंधन हुआ है. साथ ही राजस्व संग्रह भी करीब 340 करोड़ रुपये कम हुआ है. ऐसी चिंताजनक परिस्थिति को देखते हुए विभाग की तरफ से निर्णय लिया गया और जमीन रजिस्ट्री के नियम को सख्त कर दिया गया.
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