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Bihar Bhumi: 31 मार्च तक जमा कर लें यह फॉर्म, नहीं तो चली जाएगी जमीन! जानें क्या है पूरा माजरा

Bihar Bhumi: राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने फैसला लिया है कि जमीन मालिकों को 31 मार्च तक एक जरुरी काम करना होगा. अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है.

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Bihar Bhumi: बिहार के जमीन मालिकों के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे का काम शुरू करने का फैसला लिया है. लेकिन इसके लिए 31 मार्च तक जमीन मालिकों को एक काम करना होगा. नए नियम के मुताबिक उन्हें अपना स्व-घोषणा प्रमाण पत्र (Self-Declaration Certificate) जमा करना होगा. जमीन सर्वे के लिए यह सर्टिफिकेट जरुरी है. इस फॉर्म को जमा करने से जमीन मालिकों को अपने जमीन के रिकॉर्ड को अपडेट करने में मदद मिलेगी.

31 मार्च तक करना है ये काम

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने लंबे समय के बाद जमीन का सर्वे का काम शुरू करवाया है. विभाग के इस फैसले से जमीन मालिकों को बड़ी राहत मिली है. पहले फेज में मीन मालिकों को सर्वे शुरू होने से पहले अपने डाक्यूमेंट्स ऑफलाइन जमा करने के लिए कहा गया था. विभाग ने सर्वे शुरू होने की तारीख के साथ-साथ अंतिम तारीख भी बता दी थी.

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने सर्वे को लेकर कुछ जरूरी बातें बताई हैं. इसमें कहा गया है कि सभी जमीन मालिकों को 31 मार्च तक अपना स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जमा करना होगा. अगर जमीन मालिक ऐसा नहीं करते हैं तो मुश्किल हो सकती है. अगर अभी तक आपकी जमीन का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है, तो आपको जल्द से जल्द यह काम करना होगा.

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कहां जमा कर सकते हैं फॉर्म

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कहा है कि जमीन मालिकों को ऑफलाइन मोड में स्व-घोषणा प्रमाण पत्र जमा करने के लिए गांव में बने सर्वे ऑफिस में जाना होगा. अगर आप ऑनलाइन मोड में डाक्यूमेंट्स जमा करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको भूमि सर्वेक्षण की वेबसाइट पर जाना होगा. वहां आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन दिखेगा. इसे अपलोड करने के बाद आपकी जमीन का अमीन, कानूनगो और अन्य कर्मचारी सर्वे करेंगे.

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परेशानियों का करना पड़ सकता है सामना

पहले यह बताया गया था कि डॉक्यूमेंट अपलोड करने की अंतिम तिथि बढ़ाई जा सकती है लेकिन अभी तक विभाग ने इस बारे में को जानकारी नहीं दी है. ऐसे में अगर आप जमीन के मालिक है तो अंतिम डेट से पहले यह काम कर लें. स्व-घोषणा प्रमाण पत्र में जमीन मालिकों को कुछ जानकारी देनी होती है जैसे जमीन का क्षेत्रफल कितना है, और जमीन कहां पर स्थित? अगर आप यह प्रमाण पत्र जमा नहीं करते हैं तो सरकार के पास आपकी जमीन का सही रिकॉर्ड ही नहीं होगा. इससे आपको भविष्य में परेशानी हो सकती है.

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