बैंकों ने लक्ष्य की तुलना में अधिक आवेदन किये मंजूर

Updated at : 23 Nov 2024 1:37 AM (IST)
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बैंकों ने लक्ष्य की तुलना में अधिक आवेदन किये मंजूर

वर्तमान वित्तीय वर्ष 224-25 के दरम्यान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) की सफलता राज्य के अधिकतर बड़े जिलों में केंद्रित दिख रही है.

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संवाददाता,पटना वर्तमान वित्तीय वर्ष 224-25 के दरम्यान प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) की सफलता राज्य के अधिकतर बड़े जिलों में केंद्रित दिख रही है. अपेक्षाकृत पिछड़े जिलों में इस योजना के लाभार्थी अपेक्षित संख्या में नहीं दिख रहे हैं. इस योजना के आंकड़े इस बात की बानगी दे रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष में अभी पीएमइजीपी में लक्ष्य का करीब 41 प्रतिशत लोगों को मार्जिन मनी आवंटित की जा चुकी है. हालांकि, तकनीकी तौर पर इसे बेहद संतोषजनक बताया जा रहा है. अभी इस साल लक्ष्य की तुलना में अधिक आवेदनों को बैंकों ने मंजूरी दे दी है. बिहार के लिए इस योजना का लक्ष्य 4945 लोगों को लाभान्वित करने का है. इनमें से अभी तक 2013 आवेदकों को मार्जिन मनी का लाभ दिया जा चुका है. उत्साहजनक बात यह है कि पीएमइजीपी योजना के तहत उद्योग विभाग ने बैंकों को लक्ष्य से अधिक आवेदन भेजे गये. मंजूरी भी लक्ष्य से अधिक दी गयी है. बैंकों ने पीएमइजीपी के तहत लक्ष्य से अधिक 6683 आवेदन बैंकों ने स्वीकृत किया है. जानकारी के अनुसार गया में लक्ष्य की तुलना में अभी तक 78.31%, समस्तीपुर 58.38%, मुजफ्फरपुर में 57.61 % ,सीवान में 57.27 % , भागलपुर में 52.54% , पटना में 50.96 %, पश्चिम चंपारण में 50.70%, वैशाली में 49.28 %, नवादा 49.58 %और नालंदा में 48.49 % आवेदकों को योजना के तहत मार्जिन मनी बांटी जा चुकी है. इस तरह यह टॉप टेन जिले हैं, जहां लक्ष्य की तुलना में ठीक-ठाक प्रगति दर्ज हुई है. इस योजना के तहत बॉटम10 जिलों में मुंगेर, मधेपुरा, कैमूर, शेखपुरा, किशनगंज, बांका, सहरसा, लखीसराय,अरवल और शिवहर शामिल हैं. इन जिलों में लक्ष्य के मुताबिक उपलब्धि 21 प्रतिशत से भी कम है. इसमें से अरवल और शिवहर जिले की उपलब्धि 10 प्रतिशत से भी कम है. क्या है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमइजीपी) के तहत, 18 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों को, जिन्होंने कम से कम मिडिल तक की कक्षा उत्तीर्ण की है, वे अपना खुद का सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए ऋण के लिए आवेदन करने के पात्र होते हैं. यह योजना कृषि को छोड़ कर सभी क्षेत्रों के लिए मान्य है.

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