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राज्य उपभोक्ता आयोग के न्यायिक सदस्य के एक, जिला आयोग में अध्यक्ष के 18 और सदस्यों के 38 रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आज से आवेदन

राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य के एक रिक्त पद पर बीपीएससी जल्द नियुक्ति करेगा. यह पद महिला के लिए आरक्षित है.

-छह मार्च ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि संवाददाता, पटना राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य के एक रिक्त पद पर बीपीएससी जल्द नियुक्ति करेगा. यह पद महिला के लिए आरक्षित है. इसके अलावा प्रदेश के 18 जिलों में रिक्त जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद पर भी नियुक्ति होगी. साथ ही विभिन्न जिलों में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों के 38 रिक्त पदों पर भी नियुक्ति होगी. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के न्यायिक सदस्य के लिए किसी जिला न्यायालय में पीठासीन अधिकारी या किसी न्यायाधिकरण में समकक्ष स्तर में अथवा जिला न्यायालय और न्यायाधिकरण में संयुक्त रूप से कम से कम 10 वर्ष का अनुभव जरूरी है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्ति के लिए जिला न्यायालय का वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होना या उस पद पर नियुक्ति के लिए आवश्यक अहर्ता पूरा करना जरुरी है. जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए किसी मान्यता प्राप्त विवि से स्नातक की उपाधि प्राप्त होना और उपभोक्ता मामलों, विधि, लोक मामलों, प्रशासन आदि में कम से कम 10 वर्षों का अनुभव रखना जरुरी है. बिहार के अनुसूचित जाति, जनजाति, हर श्रेणी की महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 200 रुपये जबकि अन्य सभी वर्गों के लिए 750 रुपये आवेदन शुल्क होगा. जो अभ्यर्थी पहचान पत्र के रुप में आधार संख्या नहीं देंगे, उन्हें बायोमैट्रिक फी के रुप में 200 रुपये अतिरिक्त देना होगा. 200 अंको की लिखित परीक्षा और 50 अंक के साक्षात्कार के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होगा.

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