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पप्पू यादव को तीन मामलों में मिली जमानत, एक में खारिज

पटना : गुरुवार को जहां सांसद पप्पू यादव के खिलाफ रेल थानों में दर्ज तीन मामलों में जमानत मिल गयी, वहीं गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिल पायी. ऐसे में फिलहाल सांसद को बेऊर जेल में ही रहना होगा. बताया जाता है कि रेल राेको आंदोलन के तहत दर्ज तीन मामलों […]

पटना : गुरुवार को जहां सांसद पप्पू यादव के खिलाफ रेल थानों में दर्ज तीन मामलों में जमानत मिल गयी, वहीं गांधी मैदान थाने में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिल पायी. ऐसे में फिलहाल सांसद को बेऊर जेल में ही रहना होगा. बताया जाता है कि रेल राेको आंदोलन के तहत दर्ज तीन मामलों में गुरुवार को सांसद पप्पू यादव को रेल मजिस्ट्रेट के समक्ष बिना हथकड़ी के उपस्थित कराया गया. क्योंकि, हथकड़ी लगाये जाने का मामला संसद में भी उठ चुका है.

इस दौरान रेल न्यायालय के आसपास सुरक्षा के कड़े प्रबंध किये गये थे. रेल मजिस्ट्रेट के न्यायालय से जमानत मिलने के बाद सांसद पप्पू यादव को सिविल कोर्ट में एडीजे आठ के न्यायालय में पेश किया गया. पप्पू यादव द्वारा गांधी मैदान थाने में 24 जनवरी को दर्ज मामले में दाखिल की गयी जमानत याचिका पर आज सुनवाई थी. अदालत में उक्त मामले में सुनवाई हुई और फिर सांसद की जमानत याचिका को खारिज कर दिया. जन अधिकार पार्टी ने राजभवन मार्च निकाला था और इस दौरान उनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा, निषेधाज्ञा का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था. इस मामले में पुलिस ने सांसद पप्पू यादव को 27 मार्च को गिरफ्तार किया था. उनके खिलाफ अभी गर्दनीबाग थाने में भी प्राथमिकी दर्ज है. गर्दनीबाग में भी जम कर हंगामा हुआ था और पथराव हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मियों को चोट आयी थी. इधर, गर्दनीबाग थाने में दर्ज मामले में नियमित जमानत याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होनी है.

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