आरबीआई ने औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगाया ₹20 हजार का जुर्माना
Published by : karunatiwari Updated At : 20 May 2026 10:50 AM
सांकेतिक तस्वीर
Patna-Aurangabad News: आरबीआई ने औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर लगाया ₹20 हजार का जुर्माना, क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग नियमों के उल्लंघन पर हुई कार्रवाई!
Patna-Aurangabad News: (सुबोध कुमार नंदन) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने बिहार के औरंगाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक पर 20 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया है. यह कार्रवाई बैंक द्वारा ‘क्रेडिट सूचना रिपोर्टिंग’ से संबंधित निर्देशों का पालन नहीं करने पर की गई है.
आरबीआई की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह जुर्माना क्रेडिट सूचना कंपनियां (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 23 और 25 के तहत लगाया गया है.
नाबार्ड की जांच में सामने आई अनियमितता
जानकारी के अनुसार, नाबार्ड द्वारा 31 मार्च 2025 तक बैंक का वैधानिक निरीक्षण किया गया था। इस जांच और संबंधित पत्राचार के दौरान यह पाया गया कि बैंक अपने उधारकर्ताओं की क्रेडिट संबंधी जानकारी सभी चार क्रेडिट सूचना कंपनियों को उपलब्ध कराने में विफल रहा.
इसके बाद आरबीआई ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था. बैंक के जवाब और व्यक्तिगत सुनवाई के बाद आरोपों की पुष्टि हुई, जिसके आधार पर यह दंडात्मक कार्रवाई की गई.
आरबीआई ने दी स्पष्टता
आरबीआई ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई केवल नियामकीय अनुपालन में कमी के आधार पर की गई है और इसका उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों के पालन को सुनिश्चित करना है.
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