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BPSC छात्रों को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी परीक्षार्थियों के लिये एक बड़ी खुशखबरी है. पीटी परीक्षा में भाग लेने वाले 35 छात्रों को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बिहार लोक सेवा आयोग ने कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली है. अब 35 याचिकाकर्ता छात्रों की दोबारा परीक्षा ली जायेगी. इससे पूर्व […]

पटना : बिहार लोक सेवा आयोग के पीटी परीक्षार्थियों के लिये एक बड़ी खुशखबरी है. पीटी परीक्षा में भाग लेने वाले 35 छात्रों को पटना हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. बिहार लोक सेवा आयोग ने कोर्ट से अपनी अपील वापस ले ली है. अब 35 याचिकाकर्ता छात्रों की दोबारा परीक्षा ली जायेगी. इससे पूर्व बिहार लोक सेवा आयोग की 60वीं से 62वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 12 फरवरी को होगी या नहीं, इसको लेकर संशय बरकरार था. गुरुवार को इस मामले में जस्टिस डाॅ. रवि रंजन के एकलपीठ ने बीपीएससी को निर्धारित तिथि को परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दे दीथी.

अब होगी परीक्षा

हालांकि, इसके तत्काल बाद बीपीएससी ने एकलपीठ के फैसले के खिलाफ कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में अपील याचिका दायर कर दी थी. जिस पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई, उसके बाद कोर्ट ने यह फैसला दिया. इसके पहले एकलपीठ ने आयोग को सभी याचिकाकर्ताओं को भी परीक्षा में शामिल होने के लिए प्रवेशपत्र जारी करने का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा था कि जितने लोगाें को प्रवेशपत्र नहीं मिल पाया है, सबको इतने कम समय में प्रवेशपत्र उपलब्ध कराना संभव नहीं है, इसलिए जिन लोगों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, यदि उनके आवेदनों में कोई त्रुटि नहीं हो, तो उन्हें तत्काल प्रवेशपत्र मुहैया कराया जाये. कोर्ट ने यह भी कहा कि बीपीएससी चाहे तो इस फैसले के खिलाफ अपील कर सकता है.

संशय का बादल छटा

इसके बाद बीपीएससी की ओर से तुरंत कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के कोर्ट में अपील दायर की गयी थी, जिसे कोर्ट ने शुक्रवार को सुनवाई की तिथि तय कर दी थी. गौरतलब है कि 12 फरवरी को निर्धारित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के कई आवेदकों को प्रवेशपत्र नहीं मिल पाया था. कुछ को मिला था, तो उसमें कई त्रुटियां पायी गयी थीं.

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