अनंत सिंह के सीसीए पर डीएम, एसपी दें हलफनामा

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 06 Dec 2016 2:20 AM

विज्ञापन

पटना : हाइकोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट पर अलग-अलग हलफनामा मांगा है. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति जीतेंद्र मोहन शर्मा की खंडपीठ ने नौ दिसंबर तक डीएम, एसपी को भी अलग-अलग हलफनामा देने के लिए कहा है. विधायक अनंत सिंह ने अपने ऊपर […]

विज्ञापन
पटना : हाइकोर्ट ने मोकामा के विधायक अनंत सिंह पर राज्य सरकार द्वारा लगाये गये क्राइम कंट्रोल एक्ट पर अलग-अलग हलफनामा मांगा है. न्यायमूर्ति नवनीति प्रसाद सिंह व न्यायमूर्ति जीतेंद्र मोहन शर्मा की खंडपीठ ने नौ दिसंबर तक डीएम, एसपी को भी अलग-अलग हलफनामा देने के लिए कहा है. विधायक अनंत सिंह ने अपने ऊपर लगाये गये सीसीए पर हाइकोर्ट में चुनौती दी है.
हाइकोर्ट ने सरकार से जानकारी मांगी कि हाइकोर्ट की एडवाइजरी कमेटी में जो बात कही गयी वह उसे किस तरह से मिली. जबकि वह गोपनीय होता है. पहली बार अनंत सिंह पर लगाये गये सीसीए को गृह विभाग ने असंवैधानिक कर दिया था. दूसरी बार डीएम ने अनुशंसा की. 15 दिनों के बाद गृह विभाग ने अनुशंसा की. इसमें तकनीकी रूप से खामी है. अनंत सिंह पर सीसीए न्यायोचित नहीं है.
लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज से मांगी गयी रिपोर्ट :हाइकोर्ट ने लॉर्ड बुद्धा मेडिकल कॉलेज सहरसा की मान्यता को लेकर न्यायमूर्ति ए के त्रिपाठी ने मामले की सुनवाई करते हुए स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, बिहार सरकार व एमसीआइ से 19 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है. मेडिकल कॉलेज के चलने के लिए राज्य सरकार ने पहले इसेंसलिएटी सर्टिफिकट दी. बाद में सरकार ने वापस ले ली. छात्रों ने वहां एडमिशन लिया. अब छात्राें को कहा जा रहा है कि मान्यता नहीं है. इससे कॉलेज का अस्तित्व खतरे में पड़ने के साथ छात्रों का भविष्य अंधकार में है. राज्य सरकार द्वारा पहले टाइम टू टाइम मान्यता देने का काम की. हाइकोर्ट ने स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय भारत सरकार, बिहार सरकार व एमसीआइ से 19 दिसंबर तक जवाब देने को कहा है.
विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन