21.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

रेप के आरोपी राजवल्लभ की जमानत को सरकार देगी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

पटना : राज्य सरकार पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तर्ज पर राजद के निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. राजवल्लभ यादव एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में बिहारशरीफ जेल में इसी साल फरवरी से बंद हैं. पटना उच्च न्यायालय की एक कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत […]

पटना : राज्य सरकार पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की तर्ज पर राजद के निलंबित विधायक राजवल्लभ यादव की जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी. राजवल्लभ यादव एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के आरोप में बिहारशरीफ जेल में इसी साल फरवरी से बंद हैं. पटना उच्च न्यायालय की एक कोर्ट ने शुक्रवार को उनकी जमानत याचिका मंजूर कर ली और उन्हें रिहा करने का आदेश दिया है. सूत्राें के मुताबिक अब सरकार इस जमानत को ऊपरी अदालत में चुनौती देगी. सरकार की ओर से इसकी तैयारी शुरू हो गयी है.

सुप्रीम कोर्ट में चुनौती

कानून विशेषज्ञों के मुताबिक दुष्कर्म मामले में आरोपित सह अभियुक्तों को जमानत याचिका को स्वयं पटना हाइकोर्ट ने ही खारिज किया है. इसके बाद भी मुख्य आरोपित राजवल्लभ यादव को जमानत मिलने को सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने का आधार बना सकती है. सूत्रों के मुताबिक राजवल्लभ यादव की जमानत याचिका की सुनवाई शुक्रवार की सूची में पहले से तय नहीं थी. इसके पहले एक बार और राजवल्लभ की याचिका पटना हाइ कोर्ट से नामंजूर हो चुकी है. कानूनी जानकारों के मुताबिक इस बार भी उस याचिका को उसी कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जो नहीं हुई. सरकार के पास और भी आधार हैं, जिसको लेकर वह सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

राजबल्लभ पर कई आपराधिक मामले

राजवल्लभ यादव पर कई आपराधिक मामले लंबित हैं. ऐसे आपराधिक मामलों में भी राजवल्लभ यादव मुख्य आरोपित हैं. जबकि, इसी मामले में सह आरोपित पुष्पंजय को कोर्ट ने अब तक जमानत नहीं दी है. गौरतलब है कि एक नाबालिग लड़की को जन्म दिन की पार्टी के बहाने अपने आवास पर बुला कर उसके साथ दुष्कर्म करने के आरोपित विधायक राजवल्लभ यादव पहले फरार चल रहे थे. बाद में राजद ने उन्हें पार्टी से निलंबित कर दिया. पुलिस की दबिश के बाद फरवरी में उसने बिहारशरीफ की एक कोर्ट में सरेंडर कर दिया था.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel