शहाबुद्दीन के जेल जाने से खत्म होगा आतंक का माहौल : भाजपा

Published at :30 Sep 2016 6:16 PM (IST)
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शहाबुद्दीन के जेल जाने से खत्म होगा आतंक का माहौल : भाजपा

पटना : भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद नेता मो. शहाबुद्दीन को पुन: जेल भेजे जाने के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लोगों में भय और आतंक का जो माहौल बना था वह खत्म होगा . भाजपा ने अदालती फैसले का स्वागत किया है. पार्टी ने कहा है कि इससे नीतीश […]

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पटना : भाजपा ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राजद नेता मो. शहाबुद्दीन को पुन: जेल भेजे जाने के आदेश का स्वागत करते हुए कहा है कि इससे लोगों में भय और आतंक का जो माहौल बना था वह खत्म होगा . भाजपा ने अदालती फैसले का स्वागत किया है. पार्टी ने कहा है कि इससे नीतीश सरकार बैकफुट पर आ गयी है. भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मंगल पांडेय ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का यह कहना कि पटना हाई कोर्ट से जब मो. शहाबुद्दीन को जमानत मिली तो राज्य सरकार कहां थी . जमानत दिलाने में सरकार की सकारात्मक भूमिका रही . पिछले तीन वर्षों के भीतर कई मामलों में न्यायालय ने मो. शहाबुद्दीन को बरी किया था लेकिन एक भी मामले में जमानत के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट नहीं गयी .

नंदकिशोर यादव ने भी किया स्वागत

उन्होंने कहा कि जमानत के बाद से ही भारतीय जनता पार्टी लोकतांत्रिक तरीके से जनता की आवाज उठाती रही और मो. शहाबुद्दीन को मिली जमानत का विरोध करती रही. सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से बिहार और खासकर सीवान की जनता को राहत मिली है. इधर वरिष्ठ भाजपा नेता व लोक लेखा समिति के सभापति नंदकिशोर यादव ने कहा कि अदालती फैसलों से राज्य सरकार और सरकार के मुखिया नीतीश कुमार लगातार बैकफुट पर हैं. यह साबित हो गया कि भाजपा, नीतीश राज में बने जिन कानूनों और कारगुजारियों का विरोध करती रही, वह सच में संविधान सम्मत नहीं है. चाहे शराबबंदी पर बना तुगलकी कानून हो, या फिर बाहुबली शहाबुद्दीन की जमानत का विरोध. अदालत का फैसला न्याय की जीत है.

विरोधी दल के मुख्य सचेतक ने जताई खुशी

इधर विधानसभा में विरोधी दल के मुख्य सचेतक अरुण कुमार सिंह ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट एवं पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार को शहाबुद्दीन की जमानत को रद्द कर एवं बिहार में शराबबंदी कानून को रद्द कर संवैधानिक दायित्वों के लिए आईना दिखाया है. भाजपा नेता व विधान पार्षद कृष्ण कुमार सिंह उर्फ़ कुमार बाबु ने कहा है कि उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय ने महागठबंधन के सरकार के लालू -नीतीश के जोड़ी को झटका दिया है.

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