चारा घोटाला : लालू को लेकर सीबीआइ की याचिका पर 10 नवंबर को होगी सुनवाई
Edited by Prabhat Khabar Digital Desk
Updated:
विज्ञापन
नयी दिल्ली : चारा घोटाला के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ लगी हुई कुछ धाराएं हटाये जाने के झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की. इस दौरान लालू प्रसाद की ओर से पेश हुए मशहूर वकील राम जेठमलानी […]
विज्ञापन
नयी दिल्ली : चारा घोटाला के एक मामले में राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद के खिलाफ लगी हुई कुछ धाराएं हटाये जाने के झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ सीबीआइ की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को सुनवाई की. इस दौरान लालू प्रसाद की ओर से पेश हुए मशहूर वकील राम जेठमलानी ने सीबीआइ की अर्जी का विरोध किया. उनकी ओर से कहा गया कि सीबीआइ ने झूठी अर्जी दाखिल की है और तथ्यों को छुपाया है. सीबीआइ ने हाइकोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने में देर की है. ऐसे में पहले यह तय होना चाहिए कि इनकी याचिका सुनवाई योग्य है या नहीं. कोर्ट ने कहा कि वह पहले सीबीआइ को सुनना चाहती है. इसलिए मामले पर अब दस नवंबर को सुनवाई होगी.
हालांकि राम जेठमलानी का जोर था कि पहले उन्हें बहस का मौका दिया जाये. झारखंड हाइकोर्ट ने नवंबर, 2015 में लालू को राहत देते हुए उन पर लगे घोटाले की साजिश रचने के आरोप हटा दिये थे
.
हाइकोर्ट ने फैसले में कहा था कि एक ही अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दो बार सजा नहीं दी जा सकती है. इस फैसले के आठ महीने बाद सीबीआइ ने झारखंड हाइकोर्ट के फैसले के खिलाफ जुलाई में सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल की थी. करीब 950 करोड़ के चारा घोटाले के तहत आरसी/20ए/96केस में लालू प्रसाद के अलावा बिहार के पूर्व सीएम जगन्नाथ मिश्र, जगदीश शर्मा समेत 45 आरोपी हैं. इन सभी पर चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपये की अवैध निकासी का आरोप है.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










