BIHAR : बीएड कॉलेज की जांच पर रोक, अब 21 को होगी हाईकोर्ट में सुनवाई
Updated at : 17 Jun 2016 6:51 AM (IST)
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पटना : राज्य में एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज की जांच राज्य सरकार द्वारा किये जाने के मामले में हाइकोर्ट ने अंतरिम रोक का आदेश दिया है. मामले पर 21 जून को सुनवाई होगी. हाइकोर्ट ने एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज की जांच करने का अधिकार राज्य सरकार को है या […]
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पटना : राज्य में एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज की जांच राज्य सरकार द्वारा किये जाने के मामले में हाइकोर्ट ने अंतरिम रोक का आदेश दिया है. मामले पर 21 जून को सुनवाई होगी. हाइकोर्ट ने एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज की जांच करने का अधिकार राज्य सरकार को है या नहीं इस पर राज्य सरकार को अपना पक्ष रखने के लिए कहा है.
गुरुवार को हाइकोर्ट ने बुधवार को सुनवाई पूरी होने के बाद सुरक्षित रखे गये फैसले पर आदेश दिया. न्यायमूर्ति वी़ नाथ की पीठ ने आदेश दिया है. राज्य सरकार द्वारा राज्य में 200 से अधिक प्राइवेट बीएड कॉलेज की जांच कराने का निर्णय लिया गया है. राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट बीएड कॉलेज में गुणवत्ता की जांच करेगी. कॉलेज में बुनियादी सुविधा है या नहीं इसे लेकर जांच करेगी.
इसके खिलाफ डा़ भीमराव अंबेडकर कॉलेज इंस्टीच्यूट ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज गया की ओर से हाइकोर्ट में मामला दायर किया गया था. याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता सह पूर्व शिक्षा मंत्री पी के शाही ने बहस किया था. उन्होंने कहा कि एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त बीएड कॉलेज की जांच एनसीटीइ कर सकती है. एनसीटीइ से मान्यता प्राप्त प्राइवेट बीएड कॉलेज को जांच करने का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है.
एनसीटीइ की ओर से अधिवक्ता श्रीनाथ पाठक ने भी बहस में कहा कि जांच का अधिकार राज्य सरकार को नहीं है. राज्य सरकार की ओर से बीएड कॉलेज की जांच कराने के मुख्य सचिव के आदेश की प्रति हाइकोर्ट में पेश किया गया था.
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