पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड कॉलेजों के निरीक्षण पर अंतरिम रोक का आदेश

Updated at : 16 Jun 2016 6:27 PM (IST)
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पटना हाइकोर्ट का बड़ा फैसला, बीएड कॉलेजों के निरीक्षण पर अंतरिम रोक का आदेश

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निजी बी.एड कॉलेजों के निरीक्षण पर आज अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति वी. नाथ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तक निरीक्षण स्थगित रखा जाना चाहिए. उच्च न्यायालय का यह स्थगनादेश, गया के एक निजी बीएड कॉलेज बी.आर. अंबेडकर कॉलेज […]

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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा निजी बी.एड कॉलेजों के निरीक्षण पर आज अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया. न्यायमूर्ति वी. नाथ ने आदेश दिया कि सुनवाई की अगली तारीख 21 जून तक निरीक्षण स्थगित रखा जाना चाहिए. उच्च न्यायालय का यह स्थगनादेश, गया के एक निजी बीएड कॉलेज बी.आर. अंबेडकर कॉलेज द्वारा दायर एक याचिका पर आया है.

गया के कॉलेज ने दाखिल की थी याचिका

याचिकाकर्ता ने दलील दी कि इन निजी बी.एड कॉलेजों की जांच केवल एनसीटीई :नेशनल काउंसिल फार टीचर्स एजुकेशन द्वारा कराई जा सकती है न की राज्य सरकार द्वारा. बिहार सरकार ने उन बीएड कॉलेजों पर शिंकजा कसने का निर्णय किया था जहां से नियमित तौर पर डिग्री देने में अनियमितताओं की रपटें आती रही हैं.

बिहार में बीएड कॉलेजों की डिग्री जांच का मामला

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में कहा था कि राज्य में बीएड कॉलेजों द्वारा दी गई डिग्री सही है या नहीं, इसका पता लगाने के लिए एक जांच करायी जा रही है. बिहार में इंटरमीडियट की परीक्षा में धांधली सामने आने के बाद बीएड कॉलेजों पर अंकुश लगाने का निर्णय किया गया.

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