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बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में फिर याचिका

Updated at : 08 Apr 2016 10:44 PM (IST)
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बिहार में पूर्ण शराबबंदी के खिलाफ हाईकोर्ट में फिर याचिका

पटना : बिहार में बाहर के पूंजी निवेशकों को पूर्ण शराबबंदी से मुक्त करने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. मोहन कुमार खंडेलवाल की तरफ से अधिवक्त श्रुति सिंह व इब्राहिम कबीर द्वारा दायर इस याचिका में बिहार में जारी पूर्ण शराबबंदी को चुनौती दी गयी है. अधिवक्ता श्रुति सिंह ने कहा […]

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पटना : बिहार में बाहर के पूंजी निवेशकों को पूर्ण शराबबंदी से मुक्त करने को लेकर हाइकोर्ट में याचिका दाखिल की गयी है. मोहन कुमार खंडेलवाल की तरफ से अधिवक्त श्रुति सिंह व इब्राहिम कबीर द्वारा दायर इस याचिका में बिहार में जारी पूर्ण शराबबंदी को चुनौती दी गयी है.

अधिवक्ता श्रुति सिंह ने कहा कि सरकार के फैसले से बाहर से आनेवाले व्यापारियों की संख्या कम होने से उनके व्यापार पर असर पड़ रहा है. पर्यटकों की संख्या में भी गिरावट हुई है. याचिका में तुरंत प्रभाव से पूंजी निवेश करनेवाले व्यापारियों एवं उनके अधिकारियों को पूर्ण शराबबंदी से मुक्त रखने की मांग की गयी है. अधिवक्ता इब्राहिम कबीर ने कहा कि पांच अप्रैल को बियर बार मालिक का लाइसेंस बिना कारण बताये निरस्त कर दिया गया. यह आदेश सरकार की मनमानी, स्वेच्छाचारिता व नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन है.

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