शहाबुद्दीन को मिली सजा मामले पर HC ने मांगा निचली अदालत से रिकॉर्ड
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 29 Jan 2016 2:11 PM
पटना : सीवानजिले के चर्चित तेजाब कांड में निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा और आर्थिक दंड के विरुद्ध राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन द्वारा दायर अपील पर पटना हाईकोर्ट नेशुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसमामले में निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया है. उल्लेखनीयहै कि बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड […]
पटना : सीवानजिले के चर्चित तेजाब कांड में निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा और आर्थिक दंड के विरुद्ध राजद के पूर्व सांसद मो. शहाबुद्दीन द्वारा दायर अपील पर पटना हाईकोर्ट नेशुक्रवार को सुनवाई की. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने इसमामले में निचली अदालत से रिकार्ड तलब किया है.
उल्लेखनीयहै कि बहुचर्चित तेजाब हत्याकांड मामले में विशेष अदालत ने राजद के पूर्व सांसद मो शहाबुद्दीन को उम्र कैद की सजा सुनायी है. इस मामले में विशेष अदालत ने तीन अन्य दोषियों को भी उम्रकैद की सजा सुनायी है. अदालत ने इस मामले में शहाबुद्दीन पर 20,000 रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है. शहाबुद्दीन ने इस अदालती आदेश को चुनौती देते हुए पटना हाईकोर्ट में अपील दायर की थी. निचली अदालत से रिकॉर्ड आने के बाद इस मामले पर फिर सुनवाई होगी. तेजाब हत्याकांड को 16 अगस्त, 2004 को अपराधियों ने अंजाम दिया था. कोर्ट ने चश्मदीद गवाहों के बयान पर यह माना कि जेल में बंद रहने के बावजूद मो शहाबुद्दीन ने कानून को तोड़ते हुए जेल से निकल कर अन्य साथियों के साथ मिल कर घटना को अंजाम दिया.
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