पटना : बिहार सरकार ने वीआईपी सिंबल बन चुके हूटरपररोक लगानेका फैसला लिया है.इसकेलागूहोने के साथ अब राज्यकीसड़कोंपर हूटरबजाना आसान नहीं होगा.मुख्यमंत्री नीतीशकुमार ने गृह विभाग की समीक्षा बैठककेदौरान गाड़ियों में हूटर के दुष्प्रयोग परगहरी नाराजगी जाहिर की. इस दौरान सीएम नीतीश ने एक सिरे से नया फरमान जारी करते हुए सभी वीआईपी गाड़ियों के हूटर बजाने की बजाए गिनी चुनी गाड़ियों में ही हूटर लगाने और बजाने का निर्देश पारित किया. नये नियमों के तहत एंबुलेंस, दमकल के वाहनों, राज्यपाल और जजों के वाहनों को छूट दी गयी है.
सरकार के नये नियम के मुताबिक अब जिन वीआईपी गाड़ियों का हूटर बजेगा उनमें सिर्फ राज्य के गवर्नर और चीफ जस्टिस की गाड़ियां ही शामिल हैं. अन्य गाड़ियों में एंबुलेंस और फायर ब्रिगेड की गाड़ियों को हूटर बजाने की आजादी दी गयी है. गौर हो कि इससे पहले तक सभी वीआईपी गाड़ियों के साथ ही उन गाड़ियों को स्कॉर्ट करने वाली पुलिस की गाड़ियों पर भी हूटर लगे होते थे.अबनये आदेश के तहत वीआईपी गाड़ियों के साथ-साथ पुलिस की गाड़ियों से ही भी हूटर की आवाज नहीं सुनाई देगी.