चुनाव कार्य में नहीं हो शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल : पटना हाई कोर्ट

Updated at : 02 Dec 2015 7:01 PM (IST)
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चुनाव कार्य में नहीं हो शिक्षण संस्थानों का इस्तेमाल : पटना हाई कोर्ट

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि अब चुनाव के दौरान किसी भी हाल में शैक्षणिक संस्थाओं में पठन-पाठन का काम बाधित नहीं होना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया है. कोर्ट ने कहा कि सरकार […]

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पटना : पटना उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को कहा है कि अब चुनाव के दौरान किसी भी हाल में शैक्षणिक संस्थाओं में पठन-पाठन का काम बाधित नहीं होना चाहिए. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश इकबाल अहमद अंसारी और न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने बुधवार को यह आदेश दिया है.

कोर्ट ने कहा कि सरकार इस बात की गारंटी करें कि किसी भी हाल में पढ़ाई बाधित नहीं होना चाहिए. पटना के ए.एन. कालेज परिसर में मतगणना के लिए आरक्षित कराने के खिलाफ दायर लोक हित याचिका की सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने यह आदेश दिया. सुनवाई के क्रम में ए.एन. कालेज प्रशासन की ओर से कहा गया कि कालेज प्रशासन नहीं चाहता था कि उसकी जगह का इस्तेमाल चुनाव कार्य के लिए किया जाये. लेकिन, चुनाव आयोग ने उनकी जगह का इस्तेमाल ताे कर लिया पर पैसे का भुगतान नहीं किया गया है.

इस पर कोर्ट ने सरकार और चुनाव आयोग से तीन महीने के भीतर बकाया राशि का भुगतान करने का आदेश दिया.

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