12.1 C
Ranchi

लेटेस्ट वीडियो

बिहार में अब विदेशों में हासिल एमबीबीएस डिग्री भी मान्य

पटना : नीतीश सरकार ने आज बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2015 बनाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव बी प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए […]

पटना : नीतीश सरकार ने आज बिहार स्वास्थ्य सेवा नियुक्ति एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2015 बनाने को आज मंजूरी प्रदान कर दी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज संपन्न राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय समन्वय विभाग के प्रधानसचिव बी प्रधान ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने चिकित्सकों की नियुक्ति के लिए पूर्व से बनायी गयी नियमावली में विदेशी विश्वविद्यालय से प्राप्त एमबीबीएस डिग्रीधारी अभ्यर्थियों के संबंध में प्रावधान नहीं रहने के कारण संशोधन करने के वास्ते बिहार स्वास्थ्य सेवा (नियुक्ति एवं सेवा शर्त) संशोधन नियमावली 2015 बनाए जाने को मंजूरी प्रदान कर दी, ताकि राज्य में चिकित्सकों की पर्याप्त संख्या एवं जन जन तक निर्बाध चिकित्सकीय सेवा उपलब्ध हो सके.

उन्होंने बताया कि विदेशों में एमबीबीएस डिग्री धारक लिखित परीक्षा और साक्षात्कार में पचास प्रतिशत या अधिकतम 25 अंक का भारांक (वेटेज) पाएंगे. प्रधान ने कहा कि प्रदेश में चिकित्सकों की आवश्यकता है और यहां के बेटे एवं बेटियों ने अगर विदेशों से एमबीबीएस की डिग्री हासिल की है तो उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। उनके लिए एमसीआई से निबंधित होना आवश्यक है.

प्रधान ने कहा कि रुस, युक्रेन, चीन, सिंगापुर सहित अन्य देशों के विश्वविद्यालयों से एमबीबीएस डिग्री हासिल करने वाले बिहार के ऐसे करीब 500 लोग हैं. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने भारतीय वन सेवा में नियुक्त पदाधिकारियों जो गैर हिन्दी भाषी राज्य के हैं और विभागीय हिंदी की परीक्षा में फेल हो गए हैं, उनको भी वेतनमान में प्रोन्नति देने का प्रावधान किये जाने को मंजूरी दे दी है.

प्रधान ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में 18 अनुमंडलीय न्यायालय के लिए वर्ग तीन एवं वर्ग चार कोटि के अराजपत्रित कर्मचारियों के कुल 684 पदों के सृजन को मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है. उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने राष्ट्रीय खादय सुरक्षा अधिनियम 2013 के आलोक में लक्षित जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को देय कमीशन 101.47 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारण को भी मंजूरी प्रदान कर दी है. पूर्व में यह राशि 40 रुपये प्रति क्विंटल थी.

Prabhat Khabar Digital Desk
Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

संबंधित ख़बरें

Trending News

जरूर पढ़ें

वायरल खबरें

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel