पटना : काम में बाधक व्यक्ति होंगे गिरफ्तार, संपत्ति भी होगी जब्त

Updated at : 30 Jan 2020 7:49 AM (IST)
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पटना : काम में बाधक व्यक्ति होंगे गिरफ्तार, संपत्ति भी होगी जब्त

अनुज शर्मा प्रमंडल के अग्निशमन पदाधिकारी 10000 व जिले के 5000 तक लगा सकेंगे जुर्माना पटना : अगलगी की घटना होने पर अब फायर ब्रिगेड के अफसर किसी भी गली या घर तक पहुंचने में सक्षम होंगे. आग बुझाने वाली गाड़ियों को घटना स्थल तक ले जाने में अब किसी भी छोटे-मोटे निर्माण स्थल की […]

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अनुज शर्मा
प्रमंडल के अग्निशमन पदाधिकारी 10000 व जिले के 5000 तक लगा सकेंगे जुर्माना
पटना : अगलगी की घटना होने पर अब फायर ब्रिगेड के अफसर किसी भी गली या घर तक पहुंचने में सक्षम होंगे. आग बुझाने वाली गाड़ियों को घटना स्थल तक ले जाने में अब किसी भी छोटे-मोटे निर्माण स्थल की रुकावट को वह खुद अपने स्तर पर हटा सकेंगे. इन कार्यों का विरोध करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का भी अधिकार इन्हें दिया गया है.
फायर सेफ्टी को लेकर अग्निशमन सेवाओं की स्थापना व प्रशासनिक ढांचे में भी बदलाव होने जा रहा है. नियमों का उल्लंघन होने पर कौन अफसर क्या कार्रवाई कर सकता है? यह जिम्मेदारी तय की गयी है.
यही नहीं कार्रवाई के खिलाफ लोगों को अपील करने का भी मौका दिया गया है. घटना स्थल पर फायर आॅफिसर के पास मजिस्ट्रेट व पुलिस की संयुक्त पावर होगी. अग्निशमन के कार्य में बाधक व्यक्ति को गिरफ्तार व संपत्ति को जब्त कर स्थानीय थाना के सुपुर्द कर सकेंगे. नये फायर सर्विस रूल में पुलिस के पैटर्न पर ही अनुमंडल, जिला, प्रमंडल और राज्य स्तर पर पद निर्धारण किया गया है. अधिकार परिभाषित हैं. राज्य में कोई व्यक्ति फायर सेफ्टी से जुड़ा अपराध करता है तो अब उस पर जुर्माना लगाया जा सकेगा. जिला अग्निशमन पदाधिकारी पांच हजार तथा प्रमंडल के अग्निशमन पदाधिकारी 10 हजार तक जुर्माना लगा सकेंगे.
मुख्यालय स्तर पर होगी अग्नि निवारण व सुरक्षा विंग
डीजी अग्निशमन सेवाएं के अधीन मुख्यालय स्तर पर अग्नि निवारण व सुरक्षा विंग होगी. यह सभी व्यावसायिक व सार्वजनिक भवनों के लिए अग्नि सुरक्षा व निकास योजना भी विकसित करेगी. भवन निर्माण की सुरक्षा योजना का निरीक्षण से लेकर नियमों के पालन- निगरानी करायेगी. नये नियम बनायेगी.
प्रमंडल से लेकर सरकार तक के यहां कर सकेंगे अपील : जिला अग्निशमन पदाधिकारी के आदेश के खिलाफ प्रमंडलीय पदाधिकारी, इनके ऊपर निदेशक राज्य अग्निशमन सेवा, महानिदेशक व महानिदेशक फायर सर्विस के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार के यहां अपील की जा सकेगी.
संगठनात्मक संरचना यह होगी
मुख्यालय स्तर पर सर्वोच्च पद महानिदेशक का ही रहेगा. प्रत्येक राजस्व प्रमंडल अग्निक्षेत्र होगा. राजस्व जिला को अग्नि प्रमंडल तथा राजस्व अनुमंडल को अग्नि अनुमंडल माना गया है. इनको प्रमंडलीय, जिला व फायर स्टेशन आॅफिसर लीड करेंगे. अग्नि प्रशिक्षण अकादमी के प्राचार्य प्रमंडलीय पदाधिकारी होंगे. निदेशक सह राज्य अग्निशमन पदाधिकारी का पद डीअाइजी के समकक्ष माना गया है. वहीं जिला अग्निशमन पदाधिकारी डीएसपी के समकक्ष हैं.
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