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पटना : पॉस मशीन से मिलान नहीं होने पर भी राशन
पटना : राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (पॉस) से मिलान नहीं होने पर भी लाभुक राशन से वंचित नहीं होंगे. दुकानदारों को राशन कार्ड के आधार पर राशन देना है. राशन दुकानों में पॉस मशीन लगने के बाद पात्र लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं होने से लाभुकों को राशन से वंचित किये जाने […]
पटना : राशन दुकानों में प्वाइंट ऑफ सेल मशीन (पॉस) से मिलान नहीं होने पर भी लाभुक राशन से वंचित नहीं होंगे. दुकानदारों को राशन कार्ड के आधार पर राशन देना है. राशन दुकानों में पॉस मशीन लगने के बाद पात्र लाभुकों का आधार सीडिंग नहीं होने से लाभुकों को राशन से वंचित किये जाने की शिकायत हो रही है. इसके लिए कई जगहों पर पात्र लाभुकों की ओर से आपत्ति व्यक्त की गयी है. पटना में यारपुर, शास्त्रीनगर, गर्दनीबाग सहित कुछ स्लम इलाके में पात्र लाभुकों काे आधार से नहीं जोड़ने के कारण समस्या हो रही है. राशन दुकानों में लाभुकों को राशन नहीं मिला.
लाभुकों को आधार से है जोड़ना: राशन दुकानों में पॉस मशीन से लाभुकों को राशन देना है. इसके लिए राशन दुकानों से जुड़ जिन लाभुकों का आधार से सीडिंग नहीं है. उसे दुकानों में लगे पॉस मशीन के माध्यम से भी आधार सीडिंग करनी है. कहीं-कहीं जानकारी के अभाव में लाभुकों का मशीन के माध्यम से आधार से सीडिंग नहीं हो रही हे. ऐसे में लाभुकों को दुकान से राशन नहीं मिल पाता है. इस संबंध में राशन कार्डधारी संघ के दशरथ पासवान ने बताया कि बहुत सारे लाभुकों का पॉस मशीन से नहीं जुड़ने के कारण राशन नहीं दिया जा रहा है.
विभाग का निर्देश
खाद्य व आपूर्ति विभाग के सचिव ने सभी डीएम को निर्देश दिया है कि राशन दुकानों में पॉस मशीन लगाना अनिवार्य हो. पॉस मशीन से लाभुकों को राशन का वितरण हो. अगर लाभुक का आधार सीडिंग नहीं है, तो उसे राशन मिलने से वंचित नहीं किया जाना चाहिए.
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