युवा अधिवक्ताओं का प्रशिक्षण अनिवार्य : मनन
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : अधिवक्ताओं की कार्य कुशलता को बढ़ाने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायेगा. दस साल तक वकालत कर चुके अधिवक्ताओं के लिए मार्च से यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण नहीं लेने पर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा. यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र […]
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पटना : अधिवक्ताओं की कार्य कुशलता को बढ़ाने को लेकर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम चलायेगा. दस साल तक वकालत कर चुके अधिवक्ताओं के लिए मार्च से यह प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा. प्रशिक्षण नहीं लेने पर उनका लाइसेंस रिन्यू नहीं होगा.
यह जानकारी बार काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन मनन कुमार मिश्र ने प्रभात खबर से विशेष बातचीत में कही. उन्होंने कहा कि यह प्रशिक्षण हाइकोर्ट के सीटिंग व रिटायर्ड जज देंगे. अधिवक्ताओं को पांच साल में 40 दिन का यह प्रशिक्षण कोर्स करना अनिवार्य होगा.
तीन साल तक नहीं खुलेगा लॉ कॉलेज : मनन कुमार मिश्र ने बताया कि देश में अगले तीन साल तक कोई नया लॉ कॉलेज नहीं खोला जायेगा. वर्तमान लॉ कॉलेज को ही सुदृढ़ करने की कोशिश होगी.
जल्द बहाल होंगे जज : न्यायालयों में बढ़ते मामलों के जल्द निबटारे को लेकर भी बीसीआइ गंभीर है. इसकी मुख्य वजह लोअर कोर्ट से लेकर हाइकोर्ट में जजों की कमी है. देश भर में जजों के 1070 पदों के मुकाबले 50 फीसदी पद खाली हैं. केंद्र सरकार ने छह महीने के अंदर 400 जज की बहाली की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दे दिया है.
बलात्कार मामलों में अधिवक्ता न बरतें कोताही
बीसीआइ के चेयरमैन ने गैंगरेप व बलात्कार से जुड़े मामलों में आरोपितों को जल्द सजा दिलाने के लिए अधिवक्ताओं को सजग रहने की सलाह दी. उन्होंने कहा कि ऐसे मामलों में अधिवक्ता कोई कोताही न बरतें और नियमित सुनवाई में उपस्थित रह कर पीड़िता को जल्द-से-जल्द न्याय दिलाने का प्रयास करें. अधिवक्ता कल्याण से जुड़े सवालों पर कहा कि दूसरे राज्यों में अधिवक्ताओं के स्टाइपेंड संबंधित नियम लागू हैं. बिहार में इस पर प्रयास चल रहा है.
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