कचरा प्रबंधन न कर पाने वाले 31 चिकित्सा संस्थानों को नोटिस
Author Prabhat khabar digital desk
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पटना : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 31 ऐसी स्वास्थ्य संबंधी यूनिटों खास तौर पर नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश जारी किये हैं, जिन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी चिकित्सीय कचरा प्रबंधन के नियमों के अनुपालन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये. यूनिट […]
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पटना : बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने प्रदेश के विभिन्न जिलों में स्थित 31 ऐसी स्वास्थ्य संबंधी यूनिटों खास तौर पर नर्सिंग होम को बंद करने का आदेश जारी किये हैं, जिन्हें पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद भी चिकित्सीय कचरा प्रबंधन के नियमों के अनुपालन की दिशा में कोई प्रयास नहीं किये.
यूनिट बंद करने के नोटिस जारी कर सिविल सर्जन को कहा गया है कि इन सभी हेल्थ सेंटर्स का संचालन 15 दिनों के अंदर बंद करा दिया जाये. साथ ही इन नर्सिंग होम में इलाज करा रहे मरीजों की चिकित्सा के लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने के निर्देश भी दिये हैं.
साउथ/नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के प्रबंध निदेशक को इन संस्थानों की बिजली काटने के आदेश भी दिये हैं. जिला अधिकारियों से भी इसका पालन कराने को कहा गया है. जिन संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है, वे औरंगाबाद, बांका, बेगूसराय, भागलपुर, गया, मोतिहारी, सारण, गोपालगंज, पूर्णिया, नवादा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, वैशाली और समस्तीपुर में स्थित हैं.
राज्य पर्षद् के मुताबिक बंद करने के नोटिस के बावजूद जो स्वास्थ्य सुविधा केन्द्र/पैथोलॉजिकल केंद्र इकाई बंद नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सक्षम न्यायालय में वाद भी दायर किये जायेंगे. गौरतलब है कि राज्य के विभिन्न जिलों में जीव–चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियमावली, 2016 का उल्लंघन करने पर कुल 1025 चिकित्सा संस्थानों को बंद करने का निर्देश दिया गया था.
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