सिमी के छह सदस्य साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से रिहा

Updated at : 22 Sep 2019 7:56 AM (IST)
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सिमी के छह सदस्य साक्ष्य के अभाव में कोर्ट से रिहा

पटना : पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह की अदालत द्वारा शनिवार को साक्ष्य के अभाव में सिमी के सक्रिय छह सदस्यों को रिहा कर दिया. रिहा किये गये सदस्यों में मंजर परवेज (फुलवारी), मो जावेद अहमद (भुसौला, दानापुर), रियाजुल (समनपुरा, शास्त्रीनगर), शेखावत अली (नया टोला, फुलवारीशरीफ) व शकील अहमद (दरभंगा) शामिल हैं. […]

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पटना : पटना के प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी माधवी सिंह की अदालत द्वारा शनिवार को साक्ष्य के अभाव में सिमी के सक्रिय छह सदस्यों को रिहा कर दिया. रिहा किये गये सदस्यों में मंजर परवेज (फुलवारी), मो जावेद अहमद (भुसौला, दानापुर), रियाजुल (समनपुरा, शास्त्रीनगर), शेखावत अली (नया टोला, फुलवारीशरीफ) व शकील अहमद (दरभंगा) शामिल हैं.

विदित हो कि गुप्त सूचना के आधार पर गांधी मैदान थाने के तत्कालीन थाना प्रभारी राज कुमार कर्ण के नेतृत्व में चार अक्टूबर 2008 को एक्जीविशन रोड स्थित कबाड़ी गली के ऊपर अमीन मंजिल में छापेमारी की गयी थी. इस दौरान वहां प्रतिबंधित संगठन सिमी का कार्यालय चल रहा था. छापेमारी के क्रम में पुलिस ने देशद्रोह संबंधित दस्तावेज, बाबरी मस्जिद से संबंधित दस्तावेज, सिमी का पोस्टर व अन्य दस्तावेज बरामद किया गया था.
गांधी मैदान थाने में इस मामले में तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष डा एबरार आरीफ समेत 15 सक्रिय पदाधिकारियों व सदस्यों को नामजद अभियुक्त बनाया गया था. इसके साथ ही पुलिस ने 15 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था और इस मामले में पुलिसकर्मियों को साक्षी बनाया गया था.
परंतु अदालत में केवल छह अभियुक्त ही उपस्थित हुए और इसका आरोप गठन 31 मार्च 2015 को किया गया था. इसके साथ ही केवल एक गवाह कार्यपालक दंडाधिकारी रमेश प्रसाद ही गवाही देने के लिए उपस्थित हुए. अंतत: अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को रिहा कर दिया.
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