विप : वोट का अधिकार मांग रहे पंच-सरपंच
Updated at : 17 Sep 2019 7:13 AM (IST)
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पटना : विप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए एक बार फिर से पंच-सरपंच संघ आंदोलन करने के मुड में है. राज्य सरकार स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर वोट देने की उनकी मांगों को जायज मान रही है. राज्य इस संबंध में अपनी अनुशंसा केंद्र को भेज चुकी है. विधान परिषद की 24 […]
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पटना : विप में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए एक बार फिर से पंच-सरपंच संघ आंदोलन करने के मुड में है. राज्य सरकार स्थानीय निकाय कोटे की 24 सीटों पर वोट देने की उनकी मांगों को जायज मान रही है.
राज्य इस संबंध में अपनी अनुशंसा केंद्र को भेज चुकी है. विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के द्वारा किया जाता है. राज्य के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को विधान परिषद में अपना प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला है. पर इस अधिकार से निर्वाचित होने वाले पंच और सरपंच वंचित हैं. इनकी संख्या राज्य में एक लाख 22 हजार है. राज्य पंच-सरपंच संघ के अध्यक्ष आमोद कुमार निराला ने बताया कि राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद भी उनको यह अधिकार अब तक नहीं दिया गया है.
उन्होंने बताया कि केंद्र की विधि-न्याय व आधिकारिता मंत्रालाय द्वारा उनको सितंबर, 2018 में एक पत्र भेजा गया, जिसमें यह आश्वासन दिया गया है कि पंच-सरपंच के प्रतिनिधित्व को लेकर सरकार विचार कर रही है. लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के भाग चार की धारा 27 व शिड्यूल चार में बिहार के स्थानीय निकायों के निर्वाचन की व्यवस्था की गयी है.
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