सृजन घोटाला मामले में इंडियन बैंक के पूर्व मैनेजर को भेजा गया जेल

Updated at : 10 Sep 2019 7:39 AM (IST)
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सृजन घोटाला मामले में इंडियन बैंक के पूर्व मैनेजर को भेजा गया जेल

पटना : पटना सीबीआइ दो की विशेष अदालत द्वारा करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में इंडियन बैंक भागलपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीके विश्वास को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 19 सितंबर तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया. पीके विश्वास सोमवार को विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था. अभियुक्त ने विशेष अदालत में […]

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पटना : पटना सीबीआइ दो की विशेष अदालत द्वारा करोड़ों रुपये के सृजन घोटाला मामले में इंडियन बैंक भागलपुर के तत्कालीन शाखा प्रबंधक पीके विश्वास को न्यायिक हिरासत में लेते हुए 19 सितंबर तक के लिए बेऊर जेल भेज दिया.

पीके विश्वास सोमवार को विशेष अदालत में आत्मसमर्पण किया था. अभियुक्त ने विशेष अदालत में आत्मसमर्पण सर्वोच्च न्यायालय के दिये गये आदेश के आलोक में तब किया जब उसका अग्रिम जमानत सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज करते हुए निचली अदालत में समर्पण कर जमानत के लिए निवेदन करने का निर्देश दिया था.
अभियुक्तों पर आरोप है कि वह आपसी साजिश के तहत साल 2012 से 2017 के बीच अलग-अलग तिथियों व विभिन्न बैंकों के माध्यम से करोड़ों का स्थानांतरण सृजन के खाते में किया. उसके बाद उक्त रुपयों का आपस में बंदरबांट कर गबन कर लिया. सीबीआइ ने उक्त मामले में सात अभियुक्तों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया है.
पप्पू यादव की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस ने की छापेमारी
पटना. पटना के अवर न्यायाधीश दो रणविजय कुमार की अदालत द्वारा पूर्व सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है. उक्त मामला सचिवालय थाना कांड संख्या 227/19 जो 31 अगस्त को दर्ज हुआ था, उससे संबंधित है. मामले में यह आरोप लगाया गया है कि पप्पू यादव अपने अन्य 40 से 50 समर्थकों के साथ सचिवालय गेट के समक्ष धरना प्रदर्शन करने लगे जो प्रतिबंधित क्षेत्र है. पुलिस द्वारा मना करने पर भी मारपीट पर उतर आएं.
पुलिस ने उक्त मामले में घटना स्थल से गौतम आनंद, आलोक कुमार, शौकत अली, रोहन कुमार, नीरज कुमार यादव व पप्पू यादव को नामजद करते हुए पांच लोगों को गिरफ्तार किया था. लेकिन घटना स्थल से पप्पू यादव फरार हो गये. हालांकि गिरफ्तार सभी पांचों को न्यायालय से जमानत मिल गयी है, जबकि पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी कर दिया है.
गांजा तस्करी में दो को 10-10 साल की जेल
पटना. पटना के अपर जिला व सत्र न्यायाधीश तीन नमिता सिंह की अदालत की ओर से गांजा तस्करी के मामले में दो को कठोर कारावास की सजा सुनायी गयी. सजायाफ्ता अभियुक्तों में गांधी नगर थाना मबुधन, जिला मोतिहारी निवासी मनोज कुमार चौधरी व पकड़ी टोला थाना कटेया, जिला गोपालगंज निवासी लाल बहादुर ठाकुर को 10-10 साल कठोर कारावास व एक-एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा दी आर्थिक अपराध इकाई ने गुप्त सूचना के आधार पर एक ट्रक को पटना धनुकी मोड़ पर जब तलाशी ली थी, तो ट्रक से 673 केजी व 900 ग्राम गांजा बरामद किया गया था. ड्राइवर व खलासी समेत पांच को गिरफ्तार कर 15 मार्च, 2014 को एनडीपीएस की धारा 20 (B) में दर्ज किया गया.
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