बिहार को मिले चार महिला समेत 12 ADJ, दहेज नहीं लेने-देने का घोषणापत्र देने के बाद करेंगे योगदान

Updated at : 21 Aug 2019 1:51 PM (IST)
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बिहार को मिले चार महिला समेत 12 ADJ, दहेज नहीं लेने-देने का घोषणापत्र देने के बाद करेंगे योगदान

पटना : चार महिला समेत 12 अभ्यर्थियों को बिहार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इनमें चार अभ्यर्थी बिहार के रहनेवाले हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है. पटना हाइकोर्ट के महानिबंधक की सिफारिश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है. अभ्यर्थियों […]

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पटना : चार महिला समेत 12 अभ्यर्थियों को बिहार में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नियुक्त किया गया है. इनमें चार अभ्यर्थी बिहार के रहनेवाले हैं. इस संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अधिसूचना जारी कर दी गयी है. पटना हाइकोर्ट के महानिबंधक की सिफारिश पर सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है.

अभ्यर्थियों की सूची देखने के लिए यहां क्लिक करें…

अपर एवं जिला सत्र न्यायाधीश बनाये गये सभी अभ्यर्थी अधिवक्ता वर्ग से बनाये गये हैं. जिन अभ्यर्थियों को न्यायिक अधिकारी नियुक्त किया गया है, उनमें ब्रजेश कुमार सिंह, लखविंदर सिंह सूद, सुमन कुमार दिवाकर, रविशंकर कुमार, नम्रता अग्रवाल, सीमा भारतीय, मुकुंद कुमार, मीतू सिंह, शैलेंद्र कुमार, मधु अग्रवाल, ब्रजेश कुमार और शैलेंद्र कुमार शामिल हैं.

सभी अभ्यर्थियों को शादी-विवाह में तिलक-दहेज आदि नहीं लेने-देने का घोषणापत्र दिये जाने के बाद ही योगदान दे सकेंगे. अस्थायी रूप से नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को योगदान देने के बाद 51500-1230-58930-1380-63070 के वेतनमान के साथ-साथ समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते दिये जायेंगे.

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