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पटना : 561 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का ग्रुप डी पदों पर होगा समायोजन

Updated at : 06 Aug 2019 9:13 AM (IST)
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पटना : 561 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का ग्रुप डी पदों पर होगा समायोजन

पटना : शिक्षा विभाग के 561 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का ग्रुप डी में समायोजन होगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग जिलों को विभागों में रिक्ति के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की सूची भेजी है. पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समायोजन करने के लिए […]

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पटना : शिक्षा विभाग के 561 पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का ग्रुप डी में समायोजन होगा. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अलग-अलग जिलों को विभागों में रिक्ति के अनुसार अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों की सूची भेजी है. पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों के मामले में न्यायालय द्वारा पारित आदेश के आलोक में समायोजन करने के लिए कहा गया है.
शिक्षा विभाग के जन शिक्षा निदेशक कुमार रामानुज द्वारा जिलों में नियुक्ति इकाइयों को पत्र भेजा है. मधेपुरा , पश्चिम चंपारण, पटना, गया, दरभंगा, गोपालगंज, पूर्णिया, मधुबनी, जमुई, बेगूसराय, वैशाली, सुपौल, सीतामढ़ी, आरा, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, सहरसा, नालंदा, किशनगंज, कैमूर, बक्सर, अररिया, पूर्वी चंपारण, भागलपुर, रोहतास, औरंगाबाद व शिवहर में नियुक्ति होना है. पूर्व अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का सबसे अधिक समायोजन के लिए जिला शिक्षा पदाधिकारी को लिखा गया है.
इसके अलावा क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक जिला पशुपालन पदाधिकारी व मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, भवन अंचल आरा, डीएम मधेपुरा को भी पत्र लिखा गया है. शिक्षा विभाग द्वारा भेजे गये पत्र में नियुक्ति पत्र जारी करने के लिए शर्त निर्धारित की गयी है. समायोजन के लिए 60 साल पूरा करनेवाले अनुदेशक की नियुक्ति नहीं होगी. समायोजन व्यक्तियों पर राज्य में प्रवृत नयी पेंशन योजना लागू होगी. पूर्व की सेवा के आधार पर पुरानी पेंशन योजना का लाभ अनुमान्य नहीं होगा.
संबंधित व्यक्ति को अपनी पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस आदि में से कोई एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा. 15 दिनों के अंदर संबंधित व्यक्ति को शैक्षणिक योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र, उम्र व जाति प्रमाण पत्र की स्वअभिप्रमाणित कॉपी जमा करना होगा.
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