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पटना : अफसर को दूसरी शादी पड़ी महंगी, पहली पत्नी को देने होंगे रूपये 50 लाख

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने वाले एक आइआरएस अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को कड़ी फटकार लगायी है. कोर्ट ने उन्हें छह सप्ताह के अंदर पहली पत्नी अपर्णा त्रिपाठी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने दूसरी पत्नी को […]

पटना : पटना हाइकोर्ट ने पहली पत्नी के होते हुए दूसरी शादी करने वाले एक आइआरएस अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी को कड़ी फटकार लगायी है. कोर्ट ने उन्हें छह सप्ताह के अंदर पहली पत्नी अपर्णा त्रिपाठी को क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपये देने का निर्देश दिया है. साथ ही कोर्ट ने दूसरी पत्नी को भी कहा कि वह अपने पति की पहली पत्नी को दो सप्ताह के अंदर 10 लाख रुपये क्षतिपूर्ति के रूप में दें.
मुख्य न्यायाधीश अमरेश्वर प्रताप शाही और न्यायाधीश अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने राज्य सरकार द्वारा दायर अपील पर अपर महाधिवक्ता अंजनी कुमार को सुनने के बाद यह निर्देश दिया. कोर्ट को बताया गया कि आइआरएस अधिकारी ज्ञानेंद्र त्रिपाठी वर्तमान में उत्तर प्रदेश में जीएसटी विभाग में पदस्थापित हैं. उन्होंने पहली पत्नी के रहते हुए छपरा में पदस्थापित डिप्टी कलेक्टर श्वेता मिश्रा से दूसरी शादी कर ली है.
उनकी पहली पत्नी कुछ नहीं करती हैं. ज्ञानेंद्र त्रिपाठी की पहली पत्नी को जब इस बात की जानकारी मिली तो उसने सारण के डीएम से पति की दूसरी पत्नी श्वेता मिश्रा के बारे में शिकायत की. इस संबंध में मिली शिकायत की जांच डीएम ने करायी तो मामला सही पाया गया. बाद में सरकार ने भी इस तरह की शिकायत मिलने के बाद श्वेता मिश्रा के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चलाकर आदेश पारित किया
.
विभागीय आदेश को श्वेता मिश्रा ने हाइकोर्ट में चुनौती दी. इसी मामले पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सभी संबंधित पक्षों को अदालत में बुलाया था. दिन भर की चली लंबी सुनवाई के बाद कोर्ट ने पहली पत्नी को क्षतिपूर्ति के रूप में कुल 60 लाख रुपये देने का निर्देश पति और दूसरी पत्नी को दिया.

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