सुशील मोदी ने दर्ज कराया राहुल गांधी पर मानहानि का अपराधिक मुकदमा, IPC की धारा-500 में है दो साल की सजा

पटना : बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक अपराधिक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अंतर्गत गुरुवार को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया है. इस मुकदमे में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है. मालूम […]
पटना : बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का एक अपराधिक मुकदमा भारतीय दंड विधान की धारा 500 के अंतर्गत गुरुवार को पटना के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में दर्ज कराया है. इस मुकदमे में दो वर्ष की सजा का प्रावधान है.
मालूम हो कि राहुल गांधी ने दिनांक 13 अप्रैल, 2019 को बेंगलुरु से कुछ दूरी पर स्थित कोलार में अपनी एक चुनावी रैली में भाषण के दौरान ‘मोदी’ टाइटल वाले प्रत्येक व्यक्ति को चोर बताया था. उन्होंने इस बात को कई बार दोहराया एवं उनका यह भाषण कई टीवी चैनलों पर लाइव दिखाया गया. अखबारों में भी यह खबर प्रमुखता से छपी और पटना में कइ्र लोगों ने टीवी पर देखा एवं अखबारों में पढ़ा.
मोदी ने कोर्ट में दाखिल अपनी अर्जी में राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि उनके इस तरह के भाषण से जितने भी ‘मोदी’ टाइटल वाले व्यक्ति हैं, उनको चोर बताया गया है. इससे समाज में उनकी छवि धूमिल हुई है. यह एक अपराधिक कृत्य है. इसकी सजा राहुल गांधी को अवश्य न्यायालय द्वारा मिलनी चाहिए.
इस मुकदमे में उनके गवाह संजीव चौरसिया, नितिन नविन, मनीष कुमार हैं. उन्होंने कोर्ट से यह दरख्वास्त की है कि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ संज्ञान लेकर उन्हें न्यायालय द्वारा तलब किया जाये एवं उनके खिलाफ मानहानि का अपराधिक मुकदमा चला कर सजा दी जाये.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए




