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डीजीपी ने जारी किया निर्देश, एफआइआर में देरी नहीं कर सकेंगे थानेदार, दो घंटे में अपडेट करनी होगी स्टेशन डायरी

Updated at : 01 Apr 2019 4:26 AM (IST)
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डीजीपी ने जारी किया निर्देश, एफआइआर में देरी नहीं कर सकेंगे थानेदार, दो घंटे में अपडेट करनी होगी स्टेशन डायरी

पटना : पीड़ित की एफआइआर दर्ज करने में देरी होने पर थानेदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी एसएसपी-एसपी को आदेश दिये हैं कि वह वाट्सएप के जरिये हर दो घंटे में स्टेशन डायरी का अपडेट लें. डीजीपी के इस आदेश से क्रास केस के मामलों में कमी […]

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पटना : पीड़ित की एफआइआर दर्ज करने में देरी होने पर थानेदारों को कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. डीजीपी गुप्तेश्वर पांडेय ने सभी एसएसपी-एसपी को आदेश दिये हैं कि वह वाट्सएप के जरिये हर दो घंटे में स्टेशन डायरी का अपडेट लें.

डीजीपी के इस आदेश से क्रास केस के मामलों में कमी आयेगी. वारदात के बाद पुलिस से सांठगांठ भी आसानी से नहीं हो सकेगी.
घटना के बाद पीड़ित की एफआइआर दर्ज होने में देरी न हो इसके लिये पुलिस मुख्यालय ने प्रदेश भर के थानों में स्टेशन डायरी अपडेट रखने के निर्देश दिये गये थे.
इस आदेश के अनुपालन में लापरवाही खत्म करने के लिये डीजीपी ने सभी एसएसपी-एसपी की जवाबदेही तय कर दी है. उन्होंने पुलिस अधिकारियों को हर दो घंटे में स्टेशन डायरी अपडेट कराने के आदेश दिये हैं.
अब थानेदार हर दो घंटे में स्टेशन डायरी का फोटो खींचकर एसएसपी-एसपी को वाट्सएप करेंगे. इससे एसएसपी हर दो घंटे में अपने जिले की कानून व्यवस्था से न केवल अपडेट होंगे, बल्कि बड़े मामलों में दिशानिर्देश भी तक्काल दे सकेंगे.
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