ePaper

मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : विशेष पोस्को अदालत ने सभी 21 आरोपियों के खिलाफ तय किये आरोप

Updated at : 30 Mar 2019 2:53 PM (IST)
विज्ञापन
मुजफ्फरपुर शेल्टर होम मामला : विशेष पोस्को अदालत ने सभी 21 आरोपियों के खिलाफ तय किये आरोप

नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की विशेष पोस्को अदालत ने सभी 21 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को भारतीय दंड संहिता, पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं, बलात्कार और आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किये. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे. एडिशनल […]

विज्ञापन

नयी दिल्ली : मुजफ्फरपुर शेल्टर होम यौन उत्पीड़न मामले में दिल्ली की विशेष पोस्को अदालत ने सभी 21 आरोपियों के खिलाफ शनिवार को भारतीय दंड संहिता, पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं, बलात्कार और आपराधिक साजिश रचने के आरोप तय किये. सुनवाई के दौरान मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर सहित सभी आरोपी अदालत में मौजूद थे.

एडिशनल सेशन जज सौरभ कुलश्रेष्ठ ने कहा कि प्रथम दृष्टया आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उनके खिलाफ मामला चलाने का आदेश दिया. आरोपियों के खिलाफ बलात्कार, यौन उत्पीड़न, नाबालिगों को नशा देने, आपराधिक साजिश रचने और पोस्को एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलेगा.

इस मामले की 3 अप्रैल से रोजाना सुनवाई होगी. अदालत में मौजूद सभी आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामला चलाने को कहा. मुख्य आरोपी ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ संगीन धाराएं लगायी गयी है, जिसमें पोस्को एक्ट की धारा 6 शामिल है. इस धारा के तहत न्यूनतम सजा 10 साल और अधिकतम आजीवन कारावास की है. उसी तरह अन्य धाराओं में भी सजा के कड़े प्रावधान हैं. गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले का निबटारा 6 महीने में करने का आदेश दिया है.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन