पटना : बिहार में दारोगा बहाली का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट ने मंगलवार को बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग की अपील को मंजूर कर लिया. साथ ही हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया जिसमें दारोगा बहाली के लिए मुख्य परीक्षा के परिणाम में त्रुटियों को लेकर नये सिरे से परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया गया था.
जानकारी के मुताबिक, बिहार में दारोगा बहाली का रास्ता साफ हो गया है. पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अमरेश्वर प्रसाद शाही की खंडपीठ ने बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग और अन्य की अपीलों पर सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था. चीफ जस्टिस की खंडपीठ ने बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग की अपील को मंजूर करते हुए हाईकोर्ट की एकल पीठ के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि मुख्य परीक्षा के परिणाम की त्रुटियों को सुधारते हुए नये सिरे से परिणाम निकाला जाये. साथ ही हाईकोर्ट ने बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग को निर्देश दिया है कि नियुक्ति प्रक्रिया में महिला अभ्यर्थियों की बहाली और आरक्षण नियमों का सख्ती से पालन किये जाएं. मालूम हो कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शिवाजी पांडे की एकलपीठ ने रमेश कुमार सहित कुल 195 रिट याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए परीक्षा परिणाम को अवैध करार दे दिया था.
हाईकोर्ट के फैसले के बाद बिहार पुलिस भर्ती अवर सेवा आयोग अब दारोगा बहाली के लिए घोषित मुख्य परीक्षा के परिणाम के मुताबिक आगे की बहाली प्रक्रिया जारी रखेगी. हाईकोर्ट के फैसले से उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी, जिन्होंने मुख्य परीक्षा में उत्तीर्ण हो चुके हैं. मालूम हो कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग ने दारोगा बहाली के लिए वर्ष 2017 में 1717 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन निकाला था. दारोगा बहाली के लिए 22 जुलाई, 2018 को मुख्य परीक्षा ली गयी थी. इसमें 10161 अभ्यर्थी सफल घोषित किये गये थे.