पटना : सीधी नियुक्तियों में गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण
Updated at : 13 Feb 2019 5:54 AM (IST)
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पटना : केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसे अमली जामा पहनाने के लिए मंगलवार को विधानसभा में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण विधेयक 2019 का बिल वितरित किया गया. दोनों सदनों से विधेयक पारित होने और राज्यपाल […]
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पटना : केंद्र सरकार की तर्ज पर बिहार में भी गरीब सवर्णों को 10 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा. इसे अमली जामा पहनाने के लिए मंगलवार को विधानसभा में बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में आरक्षण विधेयक 2019 का बिल वितरित किया गया.
दोनों सदनों से विधेयक पारित होने और राज्यपाल की अनुमति मिलने के बाद यह अधिनियम का रूप ले लेगा. विधि विभाग द्वारा लाये गये इस बिल में कहा गया है कि गरीब सवर्णों के लिए लाये गये आरक्षण विधेयक 2019 में बिहार सरकार के पदों एवं सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन में उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है. साथ ही राज्याधीन सेवाओं व पदों तथा शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन के माध्यम से पर्याप्त प्रतिनिधित्व उपलब्ध कराने के लिए अधिनियम का प्रावधान करना आवश्यक था.
भारतीय संविधान के 103 वें संशोधन के फलस्वरूप राज्य की सेवाओं में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जो एससी, एसटी, पिछड़े वर्गों और अति पिछड़े वर्गों के लिए लागू आरक्षण योजना से अाच्छादित नहीं हैं, उनको 10 प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाना है.
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