पटना हाइकोर्ट का आदेश, शिक्षकों को 2003 से ट्रेंड का वेतन दें
Updated at : 31 Jan 2019 7:30 AM (IST)
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 2007 में ट्रेनिंग की पूरक परीक्षा पास करनेवाले सभी शिक्षकों को पहली अक्तूबर, 2003 से ट्रेंड शिक्षक का वेतन देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो अगले सप्ताह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में हाजिर हों. इन ट्रेंड […]
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पटना : पटना हाइकोर्ट ने राज्य सरकार को 2007 में ट्रेनिंग की पूरक परीक्षा पास करनेवाले सभी शिक्षकों को पहली अक्तूबर, 2003 से ट्रेंड शिक्षक का वेतन देने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसा नहीं किया जाता है, तो अगले सप्ताह शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव कोर्ट में हाजिर हों.
इन ट्रेंड टीचरों को छह फरवरी तक वेतनमान दिया जाना है. यह आदेश बुधवार को न्यायाधीश दिनेश कुमार सिंह की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया. कोर्ट को बताया गया कि शिक्षा विभाग केवल बांका के ट्रेंड टीचरों को वेतनमान देने के लिए तैयार है, जबकि अन्य शिक्षकों के बारे में कोई जवाब नहीं दिया गया है.
सुनवाई में कहा गया कि इस मसले पर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट तक केस हार चुकी है. उल्लेखनीय है कि अप्रशिक्षित शिक्षकों ने 2003 में पूरक परीक्षा दी थी. इसका रिजल्ट 2007 में निकाला गया. इसलिए इन शिक्षकों को 2007 से ट्रेंड शिक्षक का वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि याचिकाकर्ताओं का कहना है कि रिजल्ट लटका कर रखने के लिए शिक्षक नहीं, बल्कि सरकार ही जिम्मेदार है.
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