पटना : बिहार इंटर टॉपर घोटालामामले के मुख्य आरोपित अमित कुमार उर्फ बच्चा राय को इलाज के लिए पटना हाइकोर्ट ने बुधवार को तीन महीने की अंतरिम जमानत दे दी. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि तीन माह के अंदर इलाज कराकर वह निचली अदालत में फिर आत्मसमर्पण कर देंगे. न्यायाधीश वीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने बच्चा राय की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया. बच्चा राय 16 जून, 2016 से जेल में बंद है. इस मामले का ट्रायल पटना में किया जा रहा है. इसके पहले कई बार इनकी जमानत याचिका हाईकोर्ट खारिज कर चुका है.
वैशाली जिले के किरतपुर स्थित बिशुन देव राय कॉलेज के संचालक बच्चा राय पर आरोप है कि उसने बिहार बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष लालकेश्वर प्रसाद और तत्कालीन सचिव हरिहरनाथ झा समेत कई लोगों के साथ मिलीभगत कर अपनी बेटी शिवानी राय को इंटर की परीक्षा में टॉप करवाया था. साथ अपने कॉलेज के कई अन्य विद्यार्थियों को भी टॉप कराया था. इसी मामले में बोर्ड के तत्कालीन चेयरमैन और सचिव समेत कई लोगों को पुलिस ने अभियुक्त बनाया था. ये लोग भी काफी दिनों तक जेल में बंद थे. हाइकोर्ट से जमानत मिलने के बाद अब ये जेल से बाहर हैं.