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दारोगा बहाली की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर जवाब तलब

Updated at : 04 Dec 2018 7:30 PM (IST)
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दारोगा बहाली की परीक्षा रद्द करने वाली याचिका पर जवाब तलब

पटना : राज्य में दारोगा के 1717 पदों की बहाली के लिए ली गयी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को फिलहाल ठुकराते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बोर्ड से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने स्वदेश प्रकाश सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा दायर की रिट याचिकाओं को एक […]

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पटना : राज्य में दारोगा के 1717 पदों की बहाली के लिए ली गयी पीटी परीक्षा को रद्द करने की मांग को फिलहाल ठुकराते हुए पटना हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बोर्ड से जवाब तलब किया है. न्यायाधीश शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने स्वदेश प्रकाश सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों द्वारा दायर की रिट याचिकाओं को एक साथ सुनते हुए राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दरोगा बहाली के लिए ली गयी पीटी परीक्षा में पेपर लीक संबंधी मामले को लेकर दर्ज हुए तीन प्राथमिकियों का स्टेटस रिपोर्ट अगली सुनवाई पर कोर्ट में पेश करें.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को बताया गया कि 1717 दारोगा की भर्ती हेतु बिहार पुलिस अवर सेवा भर्ती चयन पर्षद ने परीक्षा ली थी. यह परीक्षा पिछले वर्ष प्रकाशित हुए विज्ञापन संख्या 1/2017 के आलोक में लिया गया था. पीटी परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्र पर कुछ -एक अभ्यर्थी प्रश्नपत्र का फोटो मोबाइल से खींचते हुए पकड़े भी गये थे. याचिकाकर्ता द्वारा प्रश्न पत्र लीक होने का आरोप लगाते हुए पूरे नियुक्ति परीक्षा को रद्द करने की गुहार लगायी.

बोर्ड की तरफ से अधिवक्ता संजय पांडे ने इन सभी याचिकाओं का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि पीटी परीक्षा में केंद्र के अंदर मोबाइल ले जाते हुए और अन्य केंद्र पर प्रश्न पत्र का फोटो खींचते हुए कुछ अभ्यर्थी को पकड़ा गया था. इसके बाद बिहारशरीफ, आरा टाउन एवं चंदौसी थानों में आरोपी अभ्यर्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करायी गयी. हाई कोर्ट ने उन्हीं प्राथमिकियों के आलोक में अनुसंधान की पूरी जानकारी अगली सुनवाई तक पेश करने का निर्देश बोर्ड को दिया और फिलहाल दरोगा नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने से इन्कार कर दिया. इस मामले की अगली सुनवाई आठ जनवरी 2019 को होगी.

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