पटना : विधवा को संपत्ति बेचने से पहले लेनी होगी एसडीएम की अनुमति
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 09 Nov 2018 9:19 AM
विज्ञापन
पटना : सूबे की विधवा महिलाओं को अपनी संपत्ति बेचने से पहले इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से अनुमति लेनी होगी. एसडीएम यह सत्यापित करेंगे कि यह संपत्ति किसी दबाव में नहीं बेची जा रही है. मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को को भेज […]
विज्ञापन
पटना : सूबे की विधवा महिलाओं को अपनी संपत्ति बेचने से पहले इलाके के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट (एसडीएम) से अनुमति लेनी होगी. एसडीएम यह सत्यापित करेंगे कि यह संपत्ति किसी दबाव में नहीं बेची जा रही है.
मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर सभी जिलाधिकारियों को को भेज दिया है. विभाग के मुताबिक यह नया आदेश सुप्रीम कोर्ट की एक कमेटी के निर्देशों के तहत जारी किया गया है. यह सभी जाति और धर्म की विधवा महिलाओं पर समान रूप से लागू होगा. एसडीएम को मिलना वाला आवेदन तीन दिन में सत्यापित करना होगा.
प्रभात खबर डिजिटल टॉप स्टोरी
विज्ञापन
लेखक के बारे में
By Prabhat Khabar Digital Desk
यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।
Tags
Prabhat Khabar App :
देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए
विज्ञापन










