पटना : कानून संशोधन के बाद शराब मामले में जिले में पहली सजा
Updated at : 01 Nov 2018 9:17 AM (IST)
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पटना : बुधवार को एक्साइज एक्ट के विशेष न्यायालय के विशेष जज रमेश चंद्र मालवीय ने शराब सेवन के मामले में एक अभियुक्त को को सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया,रुपये नहीं जमा करने के पश्चात अभियुक्त को तीन माह कि साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी. गौरतलब है कि वर्ष 2016 […]
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पटना : बुधवार को एक्साइज एक्ट के विशेष न्यायालय के विशेष जज रमेश चंद्र मालवीय ने शराब सेवन के मामले में एक अभियुक्त को को सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया,रुपये नहीं जमा करने के पश्चात अभियुक्त को तीन माह कि साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी.
गौरतलब है कि वर्ष 2016 में उत्पाद विभाग ने गर्दनीबाग थाना अंतर्गत शराब के नशे में धूत अभियुक्त पिंटू कुमार को गिरफ्तार किया था, संज्ञान के पश्चात मामले के विचारण के दौरान चार गवाहों की गवाही हुई. जिसमें उत्पाद विभाग द्वारा अभियुक्त के ऊपर शराब सेवन के लगाये गये आरोप को सत्य पाते हुए विशेष जज ने संशोधित कानून के तहत अभियुक्त पिंटू कुमार को सजा सुनाते हुए 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना लगाया.
अभी तो द्वारा जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को तीन माह की कारावास की सजा भुगतनी होगी. बताते चलें के शराब सेवन के मामले में पटना जिले में विशेष न्यायालय द्वारा यह पहली सजा 31 अक्टूबर को सुनायी गयी है.
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