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अंतरिम जमानत मिलने से कोई दोषमुक्त नहीं हो जाता : सुशील मोदी

Updated at : 06 Oct 2018 5:58 PM (IST)
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अंतरिम जमानत मिलने से कोई दोषमुक्त नहीं हो जाता : सुशील मोदी

पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील माेदी ने कहा कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लाउंड्रिंग के मामले में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी व अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से पासपोर्ट जब्त कर एक लाख के मुचलके पर मिली अंतरिम जमानत पर राजद […]

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पटना : बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील माेदी ने कहा कि आईआरसीटीसी होटल घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से मनी लाउंड्रिंग के मामले में तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी व अन्य के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट से पासपोर्ट जब्त कर एक लाख के मुचलके पर मिली अंतरिम जमानत पर राजद और कांग्रेस ऐसी खुशियां मना रहे हैं मानो सभी आरोपित दोषमुक्त हो गये हो.दरअसल, जमानत मिलने का मतलब आरोप मुक्त और रिहा हो जाना नहीं है. जिस तरह से चारा घोटाले में लालू प्रसाद सहित सभी दोष सिद्ध आरोपितों को सजा हुई हैं उससे ज्यादा पुख्ता सबूत इस मामले में भी सीबीआई और ईडी के पास है, इसलिए कोई बच नहीं सकेगा.

उपमुख्यमंत्री ने कहा कि तेजस्वी यादव को बताना चाहिए कि तेजस्वी यादव को यह बताना चाहिए कि सदाचार की किसी कमाई से वे मात्र 29 साल की उम्र में 5 मकान, 47 भूखंड सहित कुल 52 संपत्ति के मालिक बन गये हैं? क्या रेलवे के रांची और पुरी के दो होटलों को रेलमंत्री की हैसियत से लालू प्रसाद द्वारा लीज पर देने के एवज में हर्ष कोचर से पटना में 3.5 एकड़ जमीन डिलाइट मार्केटिंग कंपनी के नाम से रजिस्ट्री नहीं करायी गयी? क्या यह डिलाइट मार्केटिंग कंपनी लालू प्रसाद के विष्वस्त प्रेमचन्द गुप्ता की नहीं थी. जिसके शेयर्स वर्ष 2010-11 से तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी के नाम ट्रांसफर किये जाने लगे और 2014-16 के बीच तेजस्वी, तेजप्रताप, राबड़ी, चंदा यादव व रागिनी लालू निदेशक बना दिये गये? तेजस्वी यादव बतायें कि मात्र 64 लाख रुपये की पूंजी लगातर 94 करोड़ बाजार मूल्य की संपत्ति के मालिक कैसे बन गये? क्या इसी जमीन पर 750 करोड़ की लागत से बिहार का सबसे बड़ा मॉल का निर्माण बिना पर्यावरण क्लीयरेंस और नक्शा पास कराये अवैध तरीके से नहीं कराया जा रहा था?

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