पटना : मुहर्रम और दुर्गापूजा के मौके पर डीजे और अधिक क्षमतावाले लाउड स्पीकर बजाने पर रोक रहेगी. जिलाधिकारी कुमार रवि ने सभी अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारियों को इसके अनुपालन कराने के निर्देश दिये हैं. जिलाधिकारी ने बताया कि हाईकोर्ट के निर्देश के अनुपालन कराने के लिए दिशा निर्देश जारी किया गया है.
उन्होंने बताया कि संबंधित अधिकारियों को डीजे के दुकानदारों को नोटिस जारी कर साटा नहीं लेने के निर्देश देने को कहा गया है. वहीं, जिलाधिकारी ने कहा कि एसडीओ और एसडीपीओ को धार्मिक भावना भड़काने वाले प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सभी लोगों पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये हैं. अशांति फैलानेवालों पर धारा 144, 107, 113, 116 व 151 के अंतर्गत कार्रवाई करने को कहा गया है.