पटना :घर से कचरा उठाने को लगेंगे रू 30, नगर विकास विभाग बना रहा शुल्क लेने का प्रस्ताव
Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 14 Sep 2018 5:16 AM
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प्रभात रंजन पटना :नगर विकास विभाग कचरा उठाव के लिए ठोस योजना लेकर आया है. वह अब नये सिरे से डोर-टू-डोर कचरा उठायेगा, लेकिन वह इस सेवा के लिए प्रत्येक हाउस होल्डर, प्रतिष्ठान संचालकों से शुल्क वसूलेगा. एक आवासीय मकान से प्रतिमाह 30 रुपये शुल्क प्रस्तावित है, जबकि व्यावसायिक इलाके में अलग-अलग केटेगरी में प्रतिमाह […]
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प्रभात रंजन
पटना :नगर विकास विभाग कचरा उठाव के लिए ठोस योजना लेकर आया है. वह अब नये सिरे से डोर-टू-डोर कचरा उठायेगा, लेकिन वह इस सेवा के लिए प्रत्येक हाउस होल्डर, प्रतिष्ठान संचालकों से शुल्क वसूलेगा.
एक आवासीय मकान से प्रतिमाह 30 रुपये शुल्क प्रस्तावित है, जबकि व्यावसायिक इलाके में अलग-अलग केटेगरी में प्रतिमाह 300 से 5000 रुपये तक वसूले जायेंगे. नगर आवास विकास विभाग ने ठोस कचरा अपशिष्ट अधिनियम 2018 प्रस्ताव तैयार किया है.
इस प्रस्ताव को स्वीकृति िमलने के बाद लागू कर दिया जायेगा. अधिनियम के प्रावधान के अनुसार स्लम बस्ती, धार्मिक स्थान और स्ट्रीट वेंडरों को शुल्क से मुक्त रखा गया है. हालांकि दुकान, हॉस्पिटल, मैरेज हॉल, रेस्टोरेंट, होटल आदि संस्थानों के लिए शुल्क निर्धारित की गयी है.
योजना के तहत इस शुल्क से निगम डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन, कचरा ट्रांसपोर्टेशन और कचरा रिसाइकलिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा. निगम प्रशासन अपने संसाधनों से डोर-टू-डोर कचरा कलेक्शन की व्यवस्था सुनिश्चित करेगा.
नगर निकायों से मांगा गया सुझाव : केंद्र सरकार के ठोस कचरा अपशिष्ट अधिनियम 2016 के आलोक में नगर आवास विकास विभाग ने बिहार ठोस कचरा अपशिष्ट अधिनियम 2018 बनाया है. अधिनियम का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और विभाग ने सभी नगर निकायों से सुझाव मांगा है. सुझाव मिलने के बाद थोड़ा-बहुत संशोधन कर प्रस्ताव पारित कर लागू किया जा सकेगा.
बनायी जायेगी वार्ड सेनिटेशन कमेटी
प्रस्तावित अधिनियम के अनुसार वार्ड स्तर पर वार्ड सेनिटेशन कमेटी बनायी जायेगी. इस कमेटी के अध्यक्ष वार्ड पार्षद होंगे. इसके अलावा सिटी मैनेजर या सहायक अभियंता या जूनियर अभियंता, वार्ड के बड़े शैक्षणिक संस्थान के प्राचार्य, स्थानीय एनजीओ के प्रतिनिधि, स्थानीय एचएचजी के प्रतिनिधि और वार्ड के वरिष्ठ नागरिक सदस्य होंगे.
जुर्माना वसूलने का भी है प्रावधान : निगम कर्मी मकानों से लेकर दुकान व संस्थानों से कचरा कलेक्ट करेंगे. आम नागरिक, दुकानदार, हॉस्पिटल, रेस्टोरेंट आदि संस्थाएं, सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाते हैं, तो जुर्माना का भी प्रावधान है. आम नागरिक से 300, दुकानदारों से 450, रेस्टोरेंट से 700, होटल से 1000, फुटपाथी दुकानदारों से 200, कंस्ट्रक्शन मलबा फैलाने वालों से 1500 रुपये जुर्माना लिया जायेगा.
कचरा कलेक्शन को लेकर
हर माह प्रस्तावित शुल्क
श्रेणी प्रस्तावित शुल्क
रेसिडेंशियल हाउस होल्ड 30 रुपया
छोटा दुकान 100 रुपया
रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस,
धर्मशाला व होटल 500 रुपया
स्टार होटल 5000 रुपया
कॉमर्शियल व सरकारी
ऑफिस, इंश्योरेंस ऑफिस,
बैंक, कोचिंग क्लासेज 500 रुपये
क्लिनिक व लेबोरेट्री 250 रुपये
हॉस्पिटल(50 बेड से नीचे) 1500 रुपये
हॉस्पिटल (50 बेड से ऊपर) 3000 रुपये
गोदाम व कोल्ड स्टोरेज 1000 रुपये
मैरेज हॉल, फेस्टिवल हॉल, ट्रेड फेयर 2500 रुपये
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