नयी दिल्ली : विभिन्न बालगृहों में बच्चों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की बढ़ती घटनाओं के मद्देनजर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने बाल कल्याण समितियों को निर्देश दिया है कि वे अपने तहत आने वाले बाल आश्रय गृहों का नियमित रूप से निरीक्षण करें. एनसीपीसीआर के एक अधिकारी ने कहा कि बाल आश्रय गृहों की स्थिति में सुधार के मकसद से एक दिशा-निर्देश तैयार किया गया है.
उन्होंने बताया कि बाल कल्याण समितियों से कहा गया है कि वे तीन महीनों तक महीने में एक बार और इसके बाद छह महीने में एक बार बाल आश्रय गृहों का निरीक्षण करें. उन्होंने कहा कि एनसीपीसीआर के दिशा-निर्देश का मकसद यह स्पष्ट करना है कि बाल गृहों में रहने वाले बच्चों को कैसे फायदा पहुंचाया जा सकता है. हाल के समय में बिहार के मुजफ्फरपुर के बालिका गृह और कुछ अन्य स्थानों पर बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आयी हैं.