दो हफ्ते के भीतर सभी अवैध पैथोलॉजी लैब बंद कराए बिहार सरकार : पटना हाईकोर्ट

Published by : Prabhat Khabar Digital Desk Updated At : 30 Aug 2018 11:03 PM

विज्ञापन

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार सरकार को प्रदेश में अवैध रूप से संचालित सभी पैथोलॉजी लैबों को दो सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माईक्रोबायोलोजिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका की आज सुनवाई करते […]

विज्ञापन

पटना : पटना उच्च न्यायालय ने आज बिहार सरकार को प्रदेश में अवैध रूप से संचालित सभी पैथोलॉजी लैबों को दो सप्ताह के भीतर बंद कराने का निर्देश दिया. मुख्य न्यायाधीश एमआर शाह और न्यायमूर्ति रवि रंजन की खंडपीठ ने इंडियन एसोसिएशन ऑफ पैथोलॉजिस्ट एंड माईक्रोबायोलोजिस्ट द्वारा दायर एक जनहित याचिका की आज सुनवाई करते हुए आज उक्त निर्देश दिये.

याचिका के द्वारा राज्य में "विभिन्न पॉलीक्लिनिक्स, पैथ लैब, नर्सिंग होम और छोटे, मध्यम और बड़े अस्पतालों के अवैध तरीके से संचालित किये जाने की ओर ध्यान अदालत का ध्यान आकर्षित किया गया था. अदालत ने राज्य सरकार को दो हफ्तों के भीतर की गई कार्रवाई को लेकर एक रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया. राज्य सरकार के केवल 19 जिलों के पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं से संबंधित जानकारी अदालत के समक्ष रखे जाने पर उसे उनके बारे में मामले की सुनवाई की अगली तारीख को विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराने को कहा.

विज्ञापन
Prabhat Khabar Digital Desk

लेखक के बारे में

By Prabhat Khabar Digital Desk

यह प्रभात खबर का डिजिटल न्यूज डेस्क है। इसमें प्रभात खबर के डिजिटल टीम के साथियों की रूटीन खबरें प्रकाशित होती हैं।

Prabhat Khabar App :

देश, एजुकेशन, मनोरंजन, बिजनेस अपडेट, धर्म, क्रिकेट, राशिफल की ताजा खबरें पढ़ें यहां. रोजाना की ब्रेकिंग हिंदी न्यूज और लाइव न्यूज कवरेज के लिए डाउनलोड करिए

Download from Google PlayDownload from App Store
विज्ञापन