पटना : 4196 तकनीकी सहायक व लेखापाल होंगे बहाल, पंचायतों में होगी तैनाती, जानें बहाली के नियम

Published at :29 Aug 2018 7:59 AM (IST)
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पटना : 4196 तकनीकी सहायक व लेखापाल होंगे बहाल, पंचायतों में होगी तैनाती, जानें बहाली के नियम

पटना : पंचायत स्तर पर चलने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की अब सशक्त तरीके से मॉनीटरिंग हो सकेगी. इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के अलावा इनका प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने के लिए पंचायत स्तर पर तकनीकी जानकारों की पूरी फौज तैयार की जा […]

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पटना : पंचायत स्तर पर चलने वाली मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण गली-नाली पक्कीकरण निश्चय योजना की अब सशक्त तरीके से मॉनीटरिंग हो सकेगी.
इन योजनाओं को समय पर पूरा करने के अलावा इनका प्रभावी तरीके से प्रबंधन करने के लिए पंचायत स्तर पर तकनीकी जानकारों की पूरी फौज तैयार की जा रही है. इसके तहत पंचायती राज विभाग में 2096 तकनीकी सहायक और 2096 लेखापाल सह आईटी सहायकों की बहाली होगी. इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
तकनीकी सहायकों के लिए किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग डिप्लोमा की योग्यता रखी गयी है. कुल रिक्त पदों का आरक्षण कोटिवार 40% पद राज्य के अधीन सरकारी पॉलिटेक्निक से असैनिक डिप्लोमा उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होंगे, जबकि लेखापाल सह आईटी सहायकों के लिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.कॉम पास होना अनिवार्य है. एम.कॉम या सीए करने वाले अभ्यर्थियों को 20 अंकों का बोनस भी दिया जायेगा.
बहाली के लिए होंगे ये नियम
आवेदक किसी एक जिले में ही आवेदन कर सकते हैं.
यदि कोई अभ्यर्थी दोनों पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, तो उन्हें अलग-अलग आवेदन करना होगा.
पंचायती राज की विभागीय वेबसाइट पर मौजूद लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं.
मेधा सूची में समान अंक रहने पर अधिक उम्र वाले उम्मीदवार को वरीयता दी जायेगी.
पदों पर चयन जिला स्तर पर डीएम की अध्यक्षता में गठित चयन समिति करेगी.
समिति में डीएम के अलावा डीडीसी उपाध्यक्ष, एससी-एसटी वर्ग के एक पदाधिकारी और अल्पसंख्यक वर्ग के एक पदाधिकारी सदस्य होंगे, जबकि जिला पंचायती राज पदाधिकारी सदस्य सचिव होंगे.
यह सभी बहाली संविदा पर होगी, जिसका विस्तृत विवरण पंचायती राज विभाग की वेबसाइट पर जारी है.
ये सभी कर्मी न तो सरकारी सेवक माने जायेंगे और न ही किसी सरकारी सेवकों के समान सुविधा के हकदार होंगे.
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