पटना : अब शिकायत ही नहीं, अपील भी करिए ऑनलाइन, होगी सुनवाई

Updated at : 23 Aug 2018 8:17 AM (IST)
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पटना : अब शिकायत ही नहीं, अपील भी करिए ऑनलाइन, होगी सुनवाई

आरटीपीएस को भी जोड़ा गया डिजिटल क्रांति से पटना : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को भी डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर और मजबूत किया गया है. अभी तक ऑनलाइन शिकायत तो ली जाती थी. लेकिन, अपील के लिए ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी. अपील करने के लिए संबंधित व्यक्ति को काउंटर तक की दौड़ लगानी ही पड़ती […]

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आरटीपीएस को भी जोड़ा गया डिजिटल क्रांति से
पटना : बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम को भी डिजिटल प्लेटफाॅर्म पर और मजबूत किया गया है. अभी तक ऑनलाइन शिकायत तो ली जाती थी. लेकिन, अपील के लिए ऑनलाइन व्यवस्था नहीं थी. अपील करने के लिए संबंधित व्यक्ति को काउंटर तक की दौड़ लगानी ही पड़ती थी. नयी व्यवस्था के तहत अब अपील भी ऑनलाइन ही की जा सकती है. पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को लागू किया गया है.
पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर दानापुर व राजगीर में हुआ था शुरू : जानकारी के अनुसार, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिनियम के तहत मिलनेवाली शिकायतों में अपील ऑनलाइन करने की कवायद काफी पहले शुरू हो गयी थी. पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सरकार ने पटना के दानापुर और नालंदा के राजगीर में ऑनलाइन अपील की व्यवस्था शुरू की थी.
इसमें कामयाबी मिली, तो अब सरकार ने पूरे प्रदेश में इस व्यवस्था को हरी झंडी दे दी है. ऑनलाइन व्यवस्थाओं को बेहतर ढंग से चलाने के लिए अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर जरूरी थे. सभी संबंधित अधिकारियों के डिजिटल हस्ताक्षर अब फीड करा दिये गये हैं. बस कंप्यूटर पर औपचारिकता पूरी करिए और काम हो जायेगा. किसी भी अधिकारी को इसके लिए फाइलों का बंडल संभालने की जरूरत नहीं. बस एक क्लिक पर पूरी जानकारी मिलेगी.
कैसे करता है काम
इस अधिनियम की विशेषता है कि दायर की गयी शिकायत पर शिकायतकर्ता का भी पक्ष सुना जाता है. वैसे पदाधिकारी एवं जिनके द्वारा उठायी गयी समस्या
या दायर की गयी शिकायत के समाधान का दायित्व है, को आमने-सामने बैठा कर सुनवाई की जाती है. इससे आम नागरिकों का सशक्तीकरण हुआ है और शासन में उन्हें अपनी भागीदारी का एहसास हो रहा है. किसी भी शिकायतों की सुनवाई का पहले कोई स्वतंत्र ढांचा नहीं था. इसके निवारण की कोई गारंटी नहीं थी. इस अधिनियम के मार्फत सरकार ने आम लोगों के लिए एक मजबूत व्यवस्था कायम की है.
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