पटना : बगैर रेरा निबंधन प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं

Updated at : 14 Aug 2018 9:35 AM (IST)
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पटना : बगैर रेरा निबंधन प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री नहीं

रेरा की सिफारिश पर निबंधन विभाग ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव पटना : चालू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) से निबंधन कराये बगैर चोरी-छुपे उसकी रजिस्ट्री कराने वाले बिल्डरों की मुसीबत बढ़ने वाली है. ग्राहकों को फ्रॉडगिरी से बचाने के लिए राज्य सरकार ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट व जमीन की […]

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रेरा की सिफारिश पर निबंधन विभाग ने कैबिनेट को भेजा प्रस्ताव
पटना : चालू रियल इस्टेट प्रोजेक्ट का रेरा (रियल इस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) से निबंधन कराये बगैर चोरी-छुपे उसकी रजिस्ट्री कराने वाले बिल्डरों की मुसीबत बढ़ने वाली है. ग्राहकों को फ्रॉडगिरी से बचाने के लिए राज्य सरकार ऐसे प्रोजेक्ट से जुड़े फ्लैट व जमीन की रजिस्ट्री पर रोक लगायेगी. करीब चार महीने पहले भेजे गये इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए निबंधन विभाग ने फाइल कैबिनेट को बढ़ा दी है. कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद वैसे जमीन-फ्लैट की ही रजिस्ट्री हो सकेगी, जो कंपलीशन सर्टिफिकेट (पूर्णता प्रमाण पत्र) के साथ रेरा निबंधन बतायेंगे.
गैर पेशेवर बिल्डरों पर लगेगी लगाम: वर्तमान में कई गैर पेशेवर बिल्डर जुर्माने के साथ रेरा निबंधन से बचने के लिए जल्दी-जल्दी फ्लैटों की रजिस्ट्री करा रहे हैं. कई मामलों में उनके द्वारा संबंधित निकाय से प्रोजेक्ट का कंपलीशन सर्टिफिकेट भी जमा नहीं कराया जा रहा. इसके चलते ग्राहकों को पूरा पैसा देने के बावजूद अधूरा निर्माण ही हासिल हो रहा है. ग्राहकों को ठगे जाने से बचाने के लिए रेरा अध्यक्ष अफजल अमानुल्लाह ने अप्रैल महीने में ही निबंधन विभाग के प्रधान सचिव और महानिरीक्षक को पत्र लिख कर ऐसी रजिस्ट्री पर रोक लगाने की मांग रखी थी. रिमाइंडर के बाद उनकी इस मांग को कैबिनेट में ले जाने पर विभाग सहमत हो गया है.
नगर विकास से भी ली सलाह
निबंधन विभाग ने कैबिनेट को फाइल भेजने से पहले इस मामले पर नगर विकास एवं आवास विभाग की भी सलाह ली है. रेरा अथॉरिटी ने नगर विकास विभाग से भी नगर निकायों में चल रहे तमाम रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की निकाय वार सूचना मांगी थी. इसको लेकर नगर विकास के प्रधान सचिव चैतन्य प्रसाद ने पिछले दिनों निकायों को पत्र भी लिखा. सूबे में नगर निगम से स्वीकृत रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की जानकारी मिलने पर रेरा को अनिबंधित और अस्वीकृत प्रोजेक्ट पर भी कार्रवाई में आसानी होगी.
कंपलीशन सर्टिफिकेट व बगैर रेरा निबंधन चल रहे रियल इस्टेट प्रोजेक्ट की रजिस्ट्री पर रोक लगाने को लेकर रेरा अथॉरिटी ने काफी पहले ही विभाग को पत्र लिखा था. निबंधन विभाग के इस निर्णय से गैर पेशेवर बिल्डरों की गतिविधियों पर लगाम लगेगी और ग्राहकों को फायदा होगा.
राजीव भूषण सिन्हा, सदस्य, रेरा बिहार
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