हाईकोर्ट की खबर : सिपाही बहाली प्रक्रिया पर जवाब तलब

2017 में निकाली गयी करीब 9900 सिपाहियों की बहाली का मामला 300 से भी अधिक अभ्यर्थियों की ओर से दायर रिट याचिका पर एक साथ सुनवाई पटना : पटना हाईकोर्ट ने वर्ष 2017 में निकाली गयी करीब 9900 सिपाहियों की बहाली प्रक्रिया को चुनौती देने एवं इस प्रक्रिया से करीब 9831 अभ्यर्थियों की अंतिम चयन […]
2017 में निकाली गयी करीब 9900 सिपाहियों की बहाली का मामला
न्यायमूर्ति शिवाजी पांडेय की एकलपीठ ने देवानंद और 300 से भी अधिक अभ्यर्थियों की ओर से दायर रिट याचिका पर एक साथ सुनवाई करते हुए कहा कि सिपाही बहाली की सारी प्रक्रिया का परिणाम इस याचिका के अंतिम आदेश के परिणाम पर निर्भर करेगा. याचिकाकर्ताओं की तरफ से वरीय अधिवक्ता राजेंद्र प्रसाद सिंह और राजीव कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष सिपाही बहाली एवं भर्ती प्रक्रिया से संबंधित कई गड़बड़ियों की जानकारी दी. उन्होंने अदालत को बताया कि 29 जुलाई, 2017 को 9900 सिपाही के रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था. सभी रिक्तियां जिला पुलिस, रेल पुलिस, बिहार सैन्य पुलिस व अन्य पुलिस की कुल 61 इकाइयों में बहाली के लिए थी. अक्तूबर, 2017 में सिपाही बहाली के लिए लिखित परीक्षा ली गयी.
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