पटना : फोरलेन को लेकर प्रधान सचिव डीएम और एसएसपी हुए तलब
Updated at : 03 Jul 2018 8:37 AM (IST)
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पटना : आर ब्लॉक से लेकर दीघा के बीच स्थित रेल मार्ग को हटाकर फोर लेन सड़क निर्माण कैसे हो इस मामले की जानकारी के लिए पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित पटना के डीएम और एसएसपी को अदालत में तलब किया है. न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एस कुमार […]
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पटना : आर ब्लॉक से लेकर दीघा के बीच स्थित रेल मार्ग को हटाकर फोर लेन सड़क निर्माण कैसे हो इस मामले की जानकारी के लिए पटना हाईकोर्ट ने पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव सहित पटना के डीएम और एसएसपी को अदालत में तलब किया है. न्यायाधीश डॉ रवि रंजन और न्यायाधीश एस कुमार की खंडपीठ ने इस मामले की सुनवाई की
उन्होंने मंगलवार को पथ निर्माण विभाग के प्रधान सचिव, पटना के डीएम और एसएसपी को कोर्ट में हाजिर होकर जानकारी मांगी है कि वे किस प्रकार अपना मुहिम चलायेंगे. अदालत ने इस मामले की सुनवाई करते हुये कहा कि वे केंद्र व राज्य सरकार और रेलवे पर किसी प्रकार का दवाब नहीं देना चाहते हैं. अदालत का कहना था कि लोकहित से जुड़े इस अभियान को अंजाम तक पहुंचाया जाये. यह मामला आम जनता के हित से जुड़ा हुआ है. फोरलेन वाली इस सड़क का निर्माण हो जाने से इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोगों की समस्या दूर होगी.
अदालती आदेश के बाद भी वेटनरी कॉलेज से अतिक्रमण नहीं हटाने पर हाईकोर्ट नाराज : पटना हाईकोर्ट ने पटना के वेटनरी कॉलेज से पूरी तरह अतिक्रमण नहीं हटाने पर नाराजगी जाहिर की है.
अदालत ने वहां के रजिस्ट्रार को कहा कि वे याचिकाकर्ता के साथ घूमकर अपने कॉलेज प्रांगण में स्थित अतिक्रमण का मुआयना कर उसे हटाकर इसकी जानकारी अगली सुनवाई पर अदालत में प्रस्तुत करें. अदालत ने याचिकाकर्ता को भी कहा कि वेटनरी कॉलेज में जाकर जहां-जहां भी अतिक्रमण है उसकी पूरी जानकारी अदालत को दें.
लड़की की बरामदगी नहीं होने पर नालंदा एसपी और राजगीर के डीएसपी तलब : पटना. नालंदा जिला अंतर्गत गिरियक (कतरीसराय) थाना से दस महीने पहले लापता एक नाबालिग लड़की की बरामदगी नहीं किये जाने पर नालंदा के एसपी और राजगीर के डीएसपी अदालत में तलब किये गये हैं.
न्यायाधीश डॉ रवि रंजन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में दायर याचिका पर सुनवाई करते हुये यह निर्देश दिया.
छह महीने से विधि विभाग में लटका है हाईकोर्ट के सरकारी वकीलों का प्रोफेशनल बिल : पटना. हाईकोर्ट के विधि पदाधिकारी, उनके सहायक अधिवक्ताओं और सहायक लोक अभियोजक सहित 500 से भी अधिक सरकारी वकीलों के प्रोफेशनल बिलों का भुगतान नहीं हुआ है.
इन सरकारी अधिवक्ताओं का बिल विधि विभाग में पिछले छह महीने से भी अधिक समय से लंबित है. यह प्रोफेशनल बिल महाधिवक्ता कार्यालय के जरिये विधि विभाग को भेजा जाता है. वहां से बिलों की जांच-पड़ताल कर फीस की रकम अधिवक्ताओं की बैंक एकाउंट में जमा होता है.
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