15 दिनों के भीतर किस्त नहीं देने वालों की संपत्ति होगी जब्त

Updated at : 01 Jul 2018 6:07 AM (IST)
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15 दिनों के भीतर किस्त नहीं देने वालों की संपत्ति होगी जब्त

बैंकों को दिलवाना है 74 मामलों में 159 करोड़ की परिसंपत्तियों का दखल-कब्जा पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के बैंकों द्वारा दायर अधियाचनाओं की समीक्षा व कार्रवाई को लेकर बैठक की गयी. बैठक में बैंकों द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया […]

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बैंकों को दिलवाना है 74 मामलों में 159 करोड़ की परिसंपत्तियों का दखल-कब्जा

पटना : जिलाधिकारी कुमार रवि की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधकों के बैंकों द्वारा दायर अधियाचनाओं की समीक्षा व कार्रवाई को लेकर बैठक की गयी. बैठक में बैंकों द्वारा जिलाधिकारी को बताया गया कि 74 मामलों में 159 करोड़ के परिसंपत्तियों का दखल-कब्जा बैंकों को दिलवाया जाना है.
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 44 करोड़, ओरियेंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के 40 करोड़, पंजाब नेशनल बैंक के 40 करोड़, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के 17 करोड़ के अलावा काॅरपोरेशन बैंक, देना बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं विजया बैंक के ऋण न चुकाने वाले ऋणियों की बैंकों द्वारा बंधक रखी गयी परिसंपत्तियों पर बैंकों को दखल-कब्जा दिया जाना है.
बैंकों के निवेदन पर जिलाधिकारी ने जिला नीलाम पत्र पदाधिकारी एवं प्रभारी दंडाधिकारी जिला नियंत्रण कक्ष को निर्देश दिया कि 15 दिनों में ऋण न चुकाने वाले ऋणियों की परिसंपत्तियों पर बैंकों को कब्जा दिलाया जाये. इसके अलावा जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि दखल कब्जा दिलाने के दौरान सरकारी संपत्ति की क्षति नहीं होनी चाहिए.
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